परिवहन विभाग के कई आरटीओ एजेंट पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
रायपुर। फर्जी दस्तावेज तैयार कर ट्रक क्रय विक्रय करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है. जानकारी के मुताबिक प्रार्थी अनुज कुमार सिंह द्वारा थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ट्रांसपोर्टिंग का व्यवसाय करता है कि दिनांक 15.10.2022 को पटना बिहार निवासी ट्रांसपोर्टर नागेन्द्र कुमार सिन्हा द्वारा प्रार्थी की उक्त वाहन को 80,000/- रूपये प्रतिमाह किराया पर परिचालन करने का एग्रीमेन्ट कर वाहन को अपने पास रखकर वाहन का परिचालन किया जा रहा था। इसी दौरान दिनांक 14.11.2022 के शाम 05.38 बजे करीबन किसी शेख मकसूद निवासी बिलासपुर द्वारा प्रार्थी को फोन कर उसके ट्रक वाहन के संबंध में पूछा गया जिस पर प्रार्थी द्वारा ट्रक वाहन को ट्रांसपोर्टर एन.के. सिन्हा द्वारा परिचालन करना बताया गया। शेख मकसूद द्वारा प्रार्थी को बताया गया कि भनपुरी स्थित यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा उसे प्रार्थी की उक्त ट्रक वाहन को बेचने हेतु दिखाया है शेख मकसूद द्वारा वाहन के दस्तावेज मांगने पर यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा द्वारा आनाकानी करने पर शेख मकसूद को शक होने पर ट्रक के चेचीस नम्बर से डिटेल निकालकर प्रार्थी को उसके द्वारा सूचित किया गया। उक्त सूचना पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.11.2022 को रायपुर आकर भनपुरी स्थित उपेन्द्र शर्मा के यार्ड जाकर देखा गया तो प्रार्थी के वाहन टाटा मोटर्स क्रमांक यू पी 54 टी 9806 का डेंटिंग पेटिंग कर गाड़ी का हुलिया बदल दिया गया था, वाहन के डाला को काटकर लगभग आधा कर दिया गया था, नंबर प्लेट बदल दिया गया था एवं वाहन के चेचिस नम्बर से छेड़खानी व कूटरचित करते हुए उसे भी बदल दिया गया था। प्रार्थी के द्वारा उक्त वाहन के गाड़ी के टायर, केबिन, पीछे के डाला, रेडियम इत्यादि को देखकर अपनी गाड़ी का पहचान किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन के संबंध मे यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा से पूछताछ करने पर यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा द्वारा ट्रक वाहन को गाड़ी को अशोक अग्रवाल, सुब्बू काजी उर्फ सोनू खान से खरीदना बताया। इस प्रकार ट्रांसपोर्टर नागेन्द्र कुमार सिन्हा, भनपुरी स्थित यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा, अशोक अग्रवाल, सुब्बू काजी उर्फ सोनू खान द्वारा षडयंत्र कर कूटरचित कर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी किया गया है कि रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 988/22 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी, शेख मकसूद एवं संबंधित अन्य व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। पूछताछ से व तकनिकि आधार पर ज्ञात हुआ कि भनपुरी स्थित रिंग रोड 02 मे उपेÚद्र शर्मा के होने की सूचना मिलने पर टीम को उसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु रवाना किया गया। जहां आरोपी उपेन्द्र शर्मा को भनपुरी चैक के पास दम्मानी पेट्रोल पंप से टाटीबंध जाने के मार्ग में पकड़कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। साथ ही उनके बताये आधार पर टीम के द्वारा सघान पता तलाष कर आरोपी अषोक अग्रवाल को भी हिरासत में लिया जाकर कड़ाई से पूछताछ किया गया। पूछताछ पर उनके द्वारा बताया गया कि वह अषोक अग्रवाल, शाहाबूद््दीन काजी उर्फ सब्बू काजी उर्फ सोनू खान एवं अन्य उनके साथीगणों के साथ मिलकर चोरी व फजी तरिके से दस्तावेज तैयार कर सस्ते में बेचे जाने वाले 06 चक्का, 12 चक्का एवं 14 चक्का ट्रकों को खरीद कर आर.टी.ओ. एजेण्ट से मिली भगत कर उन ट्रको का छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेषन कराकर यहां के स्थानीय ट्रांसपोटर्स को विक्रय कर बहुत अधिक लाभ अर्जित किया जाता था। आरोपी के पूछताछ इन ट्रकों को वे मुजफ्फरपुर बिहार के कुछ बड़े ट्रांसपोटर्स, एजेण्टों व दलालो के माध्यम से खरीदते थे। मुजफ्फरपुर बिहार के ट्रांसपोटर्स व दलाल के द्वारा ट्रकों को उत्तर प्रदेष व बिहार के ट्रक मालिकों से लीज पर ली जाकर एवं कुछ चोरी के ट्रको का महाराष्ट्र ,बिहार व छत्तीसगढ़ के ट्रक के चेचीस नम्बर बदलने मे माहिर व्यक्तियों के द्वारा चेचीस नम्बर बदलवाया जाता था। जिसके पष्चात् नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेष, बिहार व उत्तर प्रदेष के स्थानीय आर.टी.ओ. एजेण्ट के माध्यम से ट्रक वाहनों का फर्जी दस्तावेज तैयार किया जाता था और उक्त ट्रकों को छत्तीसगढ़ व आस-पास के प्रदेषों के आर.टी.ओं. में रजिस्ट्रेषन कराकर छत्तीसगढ़ लाकर ट्रक के बाॅडी में परिवर्तन कर, डेंटिंग पेटिंग कर उसका हुलिया बदलकर तथा आर.टी.ओं. में नाम ट्रांसफर करा कर यहां के स्थानीय ट्रांसपोटर्स को बेचा जाता था। इस काम के लिये पूर्व में परिवहन विभाग में आर.टी.ओ. एजेण्ट के रूप में कार्यरत् अषोक अग्रवाल के माध्यम से पूर्ण दस्तावेज तैयार कराया जाता था।
उक्त ट्रको के व्यापक फर्जीवाड़ा पर टीम के द्वारा गहराई पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि उक्त आरोपीगण के अलावा भी बहुत से समूह है जो बिहार, उत्तर प्रदेष व अन्य राज्यों से ट्रक लाकर छत्तीसगढ़ व अन्य सरहदी राज्यों में खपा रहें है।
उक्त घटना के प्रकाष में आने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देषन पर विषेष टीमें गठीत कर संबंधित आरोपियों व वाहनों की पतासाजी हेतु उड़ीसा, मध्य प्रदेष, उत्तर प्रदेष, बिहार, पष्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में टीमें रवाना की गई। जहां पहुंचकर उक्त संबंध में सूचना एकत्रित कर एवं तकनिकि आधार पर टीम के द्वारा इस गिरोह से संबंधित व्यक्तियों एवं वाहनों का सघन पतासाजी करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी सत्येन्द्र सिंह, शाहाबुद््दीन अहमद काजी उर्फ सब्बू काजी उर्फ सोनू खान, राजेष यदु उर्फ ओम प्रकाष व अन्य आरोपियों को पकड़ा गया तथा उनके बताये आधार पर 20 से अधिक ट्रकों को जप्त किया गया है। ट्रको ंका जुमला कीमत लगभग 5,20,00,000/- (पांच करोड़ बीस लाख रूपये) से भी अधिक राषि का है।
मामलें में इस प्रकार और भी वाहनों को फर्जी तरिके से बेचे जाने की सूचना पर टीम के द्वारा पता तलाष की जा रही है तथा मामले में संलिप्त अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपीगण-
01. उपेन्द्र शर्मा पिता रामनाथ शर्मा उम्र 43 साल निवासी कृषक नगर जोरा थाना तेलीबांधा जिला रायपुर ।
02. अषोक अग्रवाल पिता हरीषचंद्र अग्रवाल उम्र 65 साल निवासी वसुंधरा नगर भिलाई थाना भिलाई 03 जिला दुर्ग ।
03. शाहाबुद््दीन अहमद काजी उर्फ सब्बू काजी उर्फ सोनू खान पिता महरूम डाॅक्टर सईउद््दीन काजी उम्र 44 साल निवासी रजा मस्जिद के सामने स्टेषन पारा वार्ड नं. 13 महासमुंद जिला महासमुंद।
04. राजेष यदु उर्फ ओमप्रकाष पिता बलदाउ राम यदु उम्र 40 साल निवासी आजाद मार्केट, अंगोरी बार के पीछे भिलाई जिला दुर्ग।
05. नारायण दास रोहरा पिता टिल्लू मल रोहरा उम्र 61 साल निवासी सेक्टर 04 देवेन्द्र नगर थाना देवेन्द्र नगर जिला रायपुर।
06. सत्येन्द्र कुमार पिता एकनाथ सिंह उम्र 42 साल निवासी यादव नगर गली नं. 01 भगवानपुर थाना लहर जिला मुजफ्फरपुर बिहार।