सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक, शिक्षक भर्ती का मामला
पीठ ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया, जो उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से पहले चल रही थी, जारी रहेगी लेकिन की गई नियुक्तियां उसके अंतिम निर्णय के परिणाम के अधीन होंगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट उसके समक्ष लंबित याचिकाओं पर फैसला करेगा और यदि आवश्यक हुआ, तो वह बीएड डिग्री वाले उम्मीदवारों को पक्षकार के रूप में शामिल करने की अनुमति दे सकता है। 21 अगस्त को उच्च न्यायालय ने डी.एड. धारक सफल उम्मीदवारों के एक उपसमूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख तक यानी 4 सप्ताह की अवधि के लिए बीएड उम्मीदवारों के संबंध में भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया।
उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने के अगले दिन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक विज्ञापन के माध्यम से 23 अगस्त से 30 अगस्त के बीच काउंसलिंग की सूचना दी गई थी। विशेष अनुमति याचिका में दावा किया गया कि उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की गलत व्याख्या की, जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा बीएड को अनिवार्य बनाने के लिए जारी 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था।
वकील मनोज गोरकेला के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को संभावित रूप से लागू किया जाएगा। इसमें कहा गया कि 22 अगस्त को जारी किया गया विज्ञापन अवैध है, क्योंकि मामला अदालत में है और सफल बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए बिना काउंसलिंग शुरू नहीं की जा सकती। याचिका में कहा गया, "इस प्रकार (उच्च न्यायालय के) विवादित आदेश के अस्तित्व में आने से... अन्य सभी मेधावी बीएड उम्मीदवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा शैक्षणिक वर्ष परीक्षा की तैयारी में बिताया है, जिससे गंभीर परिणाम होंगे। इससे उनके जीवन और आजीविका को नुकसान होगा।“