जज ने इन आरोपियों के कारावास की सजा माफ की, जानें पूरा मामला
बिलासपुर। जांजगीर-चांपा जिले के ग्रामीण बैंक की राहौद शाखा में 40 साल पहले हुए गबन के पर हाईकोर्ट ने आरोपी कर्मचारियों की कारावास की सजा माफ कर दी है। हरण की जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई। सन 1982 में राहौद शाखा के ब्रांच मैनेजर ओ पी सिंघल सहित कैशियर और फील्ड सुपरवाइजर के खिलाफ 20 हजार रुपए के गबन की शिकायत सीबीआई ने दर्ज की थी।
जांच के बाद जबलपुर की विशेष अदालत में उसने चालान पेश किया। सीबीआई कोर्ट ने 12 नवंबर 1999 को तीनों आरोपियों को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10-10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में अपील की गई। इस बीच सभी कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो गए। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। करीब 22 वर्ष तक इस पर सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने 23 नवंबर 2022 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को दिए गए फैसले में उन्होंने आरोपियों के कारावास की सजा माफ कर दी और उन्हें अदालत उसने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की रकम बढ़ाकर 50-50 हजार रुपए कर दिया जिसे 2 माह के भीतर सीबीआई रायपुर की अदालत में जमा करना होगा।