छत्तीसगढ़

दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा, निर्माणाधीन मकान में किया था बच्ची के साथ हैवानियत

Nilmani Pal
27 May 2022 4:56 AM GMT
दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा, निर्माणाधीन मकान में किया था बच्ची के साथ हैवानियत
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बिलासपुर। बिलासपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। तभी युवक उसे बहलाकर निर्माणाधीन मकान में ले गया और दुष्कर्म किया था। बच्ची के चिल्लाने व रोने की आवाज सुनकर मोहल्लेवाले आए और आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। सरकंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली आठ साल की बच्ची स्कूल में पढ़ती है। घटना 3 फरवरी 2021 की है। बच्ची शाम 6.30 बजे अपने घर के पास खेल रही थी। तभी मोहन देवांगन (36) वहां पहुंच गया। बच्ची को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। वह बच्ची को बहलाकर निर्माणाधीन मकान की तरफ ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची चिल्लाकर कर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं परिजन भी आ गए।

इस दौरान भीड़ देखकर मोहन वहां से भागने लगा। तब आसपास के लोगों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। परिजन बच्ची को लेकर थाना पहुंचे, तब पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।

इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश किया। ट्रायल के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विवेक कुमार तिवारी ने आरोपी को दुष्कर्म को दोषी ठहराया। उन्होंने अभियुक्त मोहन देवांगन को आजीवन कारावास और पांच सौ रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।


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