छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन के महासचिव पद पर देवेन्द्र यादव के नाम का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित
भिलाई. छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन की कार्यकारिणी की बैठक आज फिजिकल एवं जूम मीटिंग के माध्यम से संस्था के उपाध्यक्ष देवेन्द्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में गजराज पगारिया, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन ने कहा कि छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन की कार्यकारिणी की बैठक की सूचना बशीर अहमद खान, संस्थापक सदस्य, उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2023 को तथा श्री गुरुचरण सिंह होरा द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2023 को कार्यकारिणी बैठक की सूचना प्राप्त हुई है उपरोक्त कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 24 अप्रैल 2023 या दिनांक 25 अप्रैल 2023 की कौन सी बैठक सवैधानिक और कौन सी बैठक असंवैधानिक है जो कि छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन के अध्यक्ष एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से किया जा रहा है।
उक्त संदर्भ में आज की कार्यकारिणी की बैठक में देवेन्द्र यादव ने स्पष्ट कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के सहमति से आज कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है जो कि संवैधानिक है तथा गुरुचरण सिंह होरा द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2023 को जो बैठक बुलाई गई है वह असंवैधानिक है क्योकि गुरुचरण सिंह होरा पूर्व में ही महासचिव त्यागपत्र दे दिये थे तथा गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री के बिना अनुमति से बैठक की सूचना जारी की है। देवेन्द्र यादव के समर्थन में छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन के उपाध्यक्ष विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने भी कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति से ही इस बैठक में शामिल हुये है। गजराज पगारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशानिर्देश का हम पालन करेंगे तथा हम खेलों को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण रुप से सहयोग प्रदान करेंगे।
उक्त बैठक में निम्नांकित कार्यसूची पर चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया :-
छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन के महासचिव का अविश्वास प्रस्ताव का कारण
(i) छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन का चुनाव दिनांक 08 अगस्त 2020 को विशेष सामान्य सभा की बैठक में आयोजित किया गया था जिसमे होरा महासचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुये थे। दिनांक 08 अगस्त 2020 से आज तक उन्होने सामान्य सभा की बैठक एवं कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन कराने में असमर्थ रहे जबकि भारतीय ओलम्पिक संघ एवं छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन के नियमानुसार प्रतिवर्ष सामान्य सभा की बैठक होना अनिवार्य है।