सास-ससुर को मारने वाले कातिल दामाद की याचिका खारिज, सजा बरकरार
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तखतपुर के खपरी गांव में 2018 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट ने दोषी अश्वनी धुरी को आजीवन कारावास और अतिरिक्त दंड की सजा सुनाई थी।
यह मामला 8 अक्टूबर 2018 की रात का है, जब दोषी अश्वनी धुरी ने अपनी पत्नी उमा धुरी और उसके माता-पिता सियाराम व शकुनबाई धुरी पर कुदाल और गंडासा से हमला कर दिया था। हमले में सियाराम और शकुनबाई की मौत हो गई, जबकि उमा गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।
ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2021 में अश्वनी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 450 (घर में जबरन घुसने) और 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया। सजा मुख्य रूप से घायल चश्मदीद उमा धुरी की गवाही और अपराध स्थल से बरामद खून से सने हथियारों सहित फोरेंसिक साक्ष्य पर आधारित थी। दोषी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।