छत्तीसगढ़

इंटरप्राइेजेस के संचालक को लगा भारी भरकम जुर्माना, ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में की थी शिकायत

Nilmani Pal
20 July 2022 3:10 AM GMT
इंटरप्राइेजेस के संचालक को लगा भारी भरकम जुर्माना, ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में की थी शिकायत
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बिलासपुर। साइंस कालेज मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला में गणेश इंटरप्राइेजेस के प्रोपराइटर ने ग्राहक से पलंग का सौदा कर एडवांस ले लिया। बाद में पूरे रुपये देने पर पुराना पलंग दे दिया। इसकी जानकारी होने पर ग्राहक ने नए पलंग की मांग की तो संचालक टालमटोल करने लगा। मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने दुकान संचालक को सेवा में कमी का दोषी पाया है। इसके लिए जुर्माना लौटाते हुए पलंग की कीमत लौटाने का आदेश दिया है।

सरकंडा के राजकिशोर नगर के रहने वाले बलराम तिवारी पिता राजकुमार तिवारी ने 17 नवंबर 2019 को साइंस कालेज में आयोजित स्वदेशी मेला से गणेश इंटरप्राइजेस प्रोपराइटर कमलेश तिवारी के स्टाल से एक पलंग बुक करवाया था। उन्होंने एक हजार रुपये एडवांस भी जमा किया। पंद्रह दिनों के बाद बलराम ने गणेश इंटरप्राइसेज को पलंग देने के लिए कहा और पलंग की शेष कीमत 13 हजार रुपये दुकान संचालक को आनलाइन दे दी। इसके बाद दुकान के कर्मचारी पलंग लेकर बलराम के घर गए। वे कमरे में पलंग को सेट कर रहे थे। देखने में पलंग पुराना लगा था। कई जगह पर जंग लगा था और टूट फूट भी हुई थी।

बलराम ने पलंग बदलने के लिए कहा। तब दुकान संचालक ने बदलने का भरोसा दिया। बाद में नया पलंग उपलब्ध नहीं कराया। इस बीच पीड़ित कई बार दुकान संचालक के पास गए। लेकिन दूसरा नया पलंग नहीं दिया। परेशान होकर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पेश किया। फोरम के अध्यक्ष जगदम्बा राय और सदस्य स्र्क्मिणी दिव्या ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने गणेश इंटर प्राइेजस के संचालक को सेवा में कमी का दोषी पाया। इसके लिए 45 दिन के भीतर पलंग की कीमत 14 हजार रुपये और मानिसक क्षतिपूर्ति तीन हजार व वाद व्यय दो हजार रुपये पीड़ित को लौटने का आदेश दिया है।

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