कोरबा। काेरबा विकासखंड व श्यांग थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गुरमा में एक ग्रामीण ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक फिरतूराम भगत (52) खेती-किसानी करता था। वह घर के काेठा में छज्जा के लकड़ी पर फांसी का फंदा बनाकर झूल गया। घटना की जानकारी हाेते ही परिजन ने श्यांग थाना में सूचना दी। इसके बाद एएसआई रामकृष्ण आदित्य पुलिस टीम के साथ माैके पर पहुंचे। आत्महत्या का कारण अज्ञात है. मृतक ग्रामीण के परिजनों से पूछताछ जारी है.
आरोपी को 20 साल की सजा
दाढ़ी क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय (पाॅक्सो एक्ट), पीठासीन अधिकारी मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी मनीष टंडन पिता रामकुमार टंडन 24 साल निवासी नेवासपुर को 20 साल की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सतीश वर्मा ने की। पीड़िता के पिता ने दाढ़ी थाना में 14 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया था। कि 11 जून 22 को उसके घर में पीड़िता अपने दादा के साथ रात्रि में खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। रात्रि 1 बजे उसके पिता बाथरूम जाने के लिए उठे तो घर के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था।
दरवाजा खुला होने पर देखकर पीड़िता को आवाज दिया। आवाज नहीं आने पर कमरे में जाकर देखा तो पीड़िता गायब थी। आसपास काफी खोजबीन करने पर भी नाबालिग का पता नहीं चल पाया। आरोपी नाबालिग जानते हुए भी पीड़िता को घर से भगाकर ले गया। पिता की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना दाढ़ी में अपराध क्रमांक-55/2022, अन्तर्गत धारा- 363 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। इस दौरान आरोपी नाबालिग को भगाकर ग्राम किशुनगढ़ थाना पंडरिया ले गया था। जहां पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के कब्जे से बरामद किया। आरोपी के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर भा.द.संहिता की धारा- 363, 366ए, 376 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, की धारा 4, 6 के तहत कार्रवाई कर सजा सुनाई गई। एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।