छत्तीसगढ़

दो विभाग में नौकरी करने का मामला, सरकारी कर्मचारी की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

Nilmani Pal
24 Oct 2022 4:06 AM GMT
दो विभाग में नौकरी करने का मामला, सरकारी कर्मचारी की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज
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बिलासपुर। दो सरकारी विभाग रेलवे और पीडब्ल्यूडी में एक साथ नौकरी करने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। रायगढ़ के विनोबा नगर निवासी संतोष कुमार कश्यप की रेलवे में सहायक ग्रेड 3 की नौकरी लगी थी। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार के लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियर पद के लिए वैकेंसी निकली।

रेलवे से अनुमति लेकर उसने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। सन 2008 में पीडब्ल्यूडी में उसकी नौकरी लग गई। उसने पीडब्ल्यूडी को ज्वाइन तो कर लिया लेकिन रेलवे को अंधेरे में रखते हुए वहां की नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया। लगातार 6 साल तक दोनों ही विभागों में वह नौकरी करता रहा और सैलरी उठाता रहा। सन 2014 में रेलवे को एक शिकायत मिलने पर इस फर्जीवाड़े की जानकारी हुई। जैसे ही उसे शिकायत की भनक लगी उसने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इधर रेलवे ने चक्रधर नगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया। सन 2016 में उसने पहली बार अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी जो खारिज हो गई थी। उसके बाद से वह फरार चल रहा है। पिछले दिनों उसने फिर अग्रिम जमानत याचिका लगाई, जिसकी सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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