छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री फसल बीमा की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक

Nil dhankar
10 Aug 2025 6:00 PM IST
प्रधानमंत्री फसल बीमा की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक
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बलौदाबाजार। प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 14 अगस्त 2025 कर दी गई है। जिले के सभी कृषकगण खरीफ मौसम में फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते है। राज्य शासन द्वारा किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि, बादल फटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान अंसिचित एवं अन्य फसल मक्का, सोयाबीन, अरहर, उड़द एवं कोदो फसलों का बीमा करा सकते हैं। मुख्य फसल में बीमा ईकाई ग्राम तथा अन्य फसल में बीमा इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल निर्धारित किया गया है। जिस किसान का अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत हुआ है उनका अनिवार्य रूप से बीमा किया जाएगा। इसके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर अऋणी किसान योजना में भाग लेंगे। खरीफ मौसम के लिए बीमा राशि निर्धारित किया गया है।

कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम के रूप में देय होगा। धान सिंचित हेतु बीमांकित राशि 60 हजार का प्रीमियम राशि 480 रुपये प्रति एकड, धान असिंचित हेतु 45 हजार का प्रीमियम राशि 360 रुपये प्रति एकड़, मक्का हेतु 46 हजार का प्रीमियम राशि 368 रुपये प्रति एकड, सोयाबीन हेतु 44 हजार का प्रीमियम राशि 352 रुपये प्रति एकड़, कोदो हेतु 18 हजार का प्रीमियम राशि 144 रुपये प्रति एकड़, अरहर हेतु 42 हजार का प्रीमियम राशि 336 रुपये प्रति एकड, उड़द हेतु 25 हजार का प्रीमियम राशि 200 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है।

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