छत्तीसगढ़

देवी-देवता के नाम पर है जमीन, मालिकाना हक पाने कोर्ट पहुंचे जनपद सदस्य

Nilmani Pal
4 Nov 2022 10:03 AM GMT
देवी-देवता के नाम पर है जमीन, मालिकाना हक पाने कोर्ट पहुंचे जनपद सदस्य
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कांकेर। चारामा तहसील कोर्ट में जमीन नामांतरण का एक अलग ही मामला चल रहा है. नरहरपुर जनपद सदस्य यमुना देवी सिन्हा और उनके परिवार ने पैतृक संपत्ति में भगवान शंकर और माता पार्वती का नाम गलती से दर्ज होने का आरोप लगाया है. साथ ही शंकर, पार्वती और मूर्तिकार का नाम हटाकर उनका और उनके परिवार का नाम जोड़ने का आवेदन कोर्ट में दिया है. इस मामले में दावा आपत्ति के लिए नोटिस भी जारी हुई. नियम के तहत दस्तावेज में भगवान शंकर पार्वती का नाम दर्ज होने पर उनका भी पक्ष जानना था. कोर्ट ने भगवान को भगवान ही माना और मामले में आम नोटिस जारी की.

तहसील कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद ग्रामीणों को जब पता चला कि जमीन पर संबंधित परिवार ने दावा किया है तो उन्होंने जनपद सदस्य और जिला पंचायत की पूर्व उपाध्यक्ष यमुना देवी सिन्हा के परिवार के दावे को चुनौती देते हुए जमीन पर अपना दावा ठोक दिया. साथ ही मामले में सही जांच कर जमीन को भगवान शंकर व माता पार्वती के नाम यथावत रखने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे.

इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि "पूर्वजों ने जमीन शिव पार्वती के नाम दान कर दी थी. उस जमीन को उनके वारिस निजी जमीन मानकर उसका उपयोग कर रहे हैं. तहसील कार्यालय से इश्तिहार निकला. जिसके बाद हम चाहते हैं कि जमीन को ग्राम समिति में ही देना चाहिए. जमीन का सदुपयोग करते हुए वहां शिव पार्वती की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए."


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