रायपुर। कंपनी में काम करने के दौरान मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो जाने की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच के बाद कंपनी अधिभोगी और ठेकेदार के खिलाफ धारा 287, 304 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 7 मार्च 2021 को धरसींवा सिलतरा स्थित एक क्वाइन कंपनी में हेल्फर का काम करते समय सीसीएम सेक्टर के टोडिस सामान लाने ले जाने के दौरान मशीन झोल मारने की वजह से वहां काम कर रहे हेल्फर रोशन साहू 21 वर्ष गंभीर चोट लगी। इसे तत्काल एम्स अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने चेक करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर धरसींवा पुलिस ने मौके पर पहुंच मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी थी। जांच में पाया कि लापरवाही पूर्वक काम कराने के चलते रोशन साहू मशीन के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने धारा 287, 304 ए के तहत अपराध कायम कर एक क्वाइल कंपनी के अधिभोगी व ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।