कोरबा। जिले के पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जटगा के प्रभारी प्राचार्य पीतांबर पटेल को उनके पद से हटाकर यह दायित्व व्याख्याता तारा सिंह को सौंपने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता पीतांबर पटेल वर्ष 2021 से प्रभारी प्राचार्य के रूप में सेवाएं दे रहे थे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के औसत से कम परीक्षा परिणामों के आधार पर 29 नवंबर 2024 को उन्हें हटाकर श्रीमती तारा सिंह को प्रभार सौंपा गया। पटेल ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और अपूर्वा पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी।
याचिका में कहा गया कि पटेल को कारण बताओ नोटिस की जानकारी केवल व्हाट्सएप के माध्यम से दी गई थी, और उनका पक्ष सुने बिना ही कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, पटेल ने तर्क दिया कि जूनियर अधिकारी को प्रभार सौंपना शासन के वरिष्ठता संबंधी नियमों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह 2009 से व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं जबकि तारा सिंह का संविलियन वर्ष 2018 में हुआ। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सर्कुलरों में वरिष्ठता और योग्यता को आधार मानकर प्रभार सौंपने का प्रावधान है।
हाईकोर्ट में जस्टिस ए के प्रसाद की बेंच ने इन आधारों को स्वीकार करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी और पटेल को प्रभारी प्राचार्य के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया। साथ ही, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।