छत्तीसगढ़

High Court ने चेक बाउंस के आरोपी को लगाई फटकार, लगाया 3 लाख रूपए जुर्माना

Nilmani Pal
18 July 2024 5:38 AM GMT
High Court ने चेक बाउंस के आरोपी को लगाई फटकार, लगाया 3 लाख रूपए जुर्माना
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रायपुर raipur news। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट chhattisgarh high court ने एक साथ 8 चेक बाउंस Cheque Bounce हो जाने के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा है। याचिकाकर्ता की अपील खारिज करते हुए उसे मूल राशि 5.44 लाख रुपये के साथ 3 लाख रुपये जुर्माने का भुगतान 45 दिन के भीतर करना होगा। साथ ही एक साल की सजा भुगतनी होगी।

chhattisgarh news अभियोजन के मुताबिक भारतीय नगर बिलासपुर के मनोज बिठलकर ने बंगालीपारा के पीके राय से खमतराई में एक जमीन का सौदा किया। खरीददार ने विक्रेता को 8 लाख 16 हजार रुपये का भुगतान किया। इसके अलावा 8 चेक दिए, जिसकी कुल कीमत 5 लाख 44 हजार रुपये थी।

निर्धारित तिथि को जब विक्रेता राय ने बैंक में जमा किया तो आठों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद उसने रकम की वसूली की के लिए खरीददार को नोटिस भेजी। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर उसने जिला कोर्ट में क्रिमिनल केस दायर किया। कोर्ट ने 5 लाख 44 हजार रुपये के अलावा 3 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया। साथ ही एक साल की सजा भी सुनाई इस आदेश के खिलाफ खरीदार बिठलकर हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका पेश की। इसमें तर्क दिया गया कि चेक बाउंस के एक साथ केवल 3 केस दायर किए जा सकते हैं। इसमें 8 चेक के आधार पर आदेश पारित किया गया है। chhattisgarh

अनावेदक राय की ओर से उनके अधिवक्ता धीरज वानखेड़े ने कहा कि सभी चेक एक ही दिन बाउंस हुए हैं, इसलिये इन्हें अलग-अलग मामला नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने इस तर्क से सहमत होते हुए 45 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार राशि का भुगतान करने कहा है। कोर्ट ने एक साल की सजा को भी यथावत रखा है।


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