छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने चिटफंड कंपनी की याचिका को किया ख़ारिज

Shantanu Roy
23 May 2023 6:12 PM GMT
हाईकोर्ट ने चिटफंड कंपनी की याचिका को किया ख़ारिज
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छग
बिलासपुर। यश ड्रीम इंडिया चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस मामले पर अंतिम फैसला दुर्ग न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जल्द ही दुर्ग कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि मामला 10 हजार से ज्यादा निवेशकों से जुड़ा है, जिनके डूबे हुए पैसे वापस किए जाने हैं।
यश ड्रीम इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड चिटफंड कंपनी में दुर्ग जिले के 10 हजार से अधिक लोगों ने निवेश किया है। कंपनी ने लोगों से निवेश कराकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। इसकी पहले जांच हो चुकी है। अब कंपनी की संपत्ति को कुर्क कर निवेशकों काे लौटाया जाना है। शासन के निर्देश पर दुर्ग कलेक्टर ने मामले की जांच कराई। जांच में धोखाधड़ी साबित होने पर करीब 5 साल पहले ही कंपनी की संपत्ति कुर्क कर राशि लौटाने का आदेश दिया। अंतिम फैसले के लिए दुर्ग न्यायालय में मामला भेजा भी गया था।
यश ड्रीम इंडिया चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर ने कार्रवाई पर रोक लगाने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद से मामला अटका रहा। अब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। यश ड्रीम इंडिया कंपनी की संपत्ति को कुर्क कर बेचने की तैयारी कर ली गई थी। करीब 6 साल पहले कंपनी की प्रापर्टी 75 करोड़ से अधिक थी। वर्तमान में कंपनी की प्रापर्टी लगभग 100 करोड़ बताई जा रही है। हाईकोर्ट द्वारा कंपनी की याचिका खारिज करने से निवेशकों को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन अभी निचले कोर्ट से फैसला होना बाकी है। यदि फैसला पीड़ित निवेशकों के पक्ष में हुआ तो कंपनी की संपत्ति बेचने से मिली रकम से सभी निवेशकों का पैसा वापस हो जाएगा।
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