राजनांदगांव। जिले में पड़ोसी ने 7 साल की बच्ची से रेप कर उसे मार डाला। बच्ची के सिर को पत्थर से कुचलकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस केस में दोषी को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया है।
केस की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में हुई। इस दौरान डिवीजन बेंच ने कहा कि घटना भयानक और दर्दनाक है। ये जघन्य अपराध तो है पर इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने दुष्कर्म और हत्या के दोषी दीपक बघेल की अपील को स्वीकार कर फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का आदेश दिया है।
दरअसल, कोतवाली थाना क्षेत्र में 28 फरवरी 2021 की रात करीब 8.30 बजे पड़ोसी दीपक बघेल झांकी दिखाने के बहाने अपने साथ बच्ची को ले गया था। बच्ची के साथ उसका 5 साल का भाई भी था। इस दौरान भाई को झांकी समारोह में छोड़कर दीपक बच्ची को अपने साथ रेलवे ट्रैक के किनारे ले गया। इस दौरान बच्ची से दुष्कर्म किया। फिर उसके सिर पर पत्थर से वार कर कुचल दिया। हत्या के बाद लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रेन गुजरने के कारण बच्ची की लाश क्षत-विक्षत हो गई थी।