छत्तीसगढ़

याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट ने कहा - 3 दिन के भीतर खाली करे सरकारी जमीन

Nilmani Pal
2 Jan 2023 6:28 AM GMT
याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट ने कहा - 3 दिन के भीतर खाली करे सरकारी जमीन
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बिलासपुर। नगर-निगम की जमीन पर कब्जा कर रह रहे एक व्यक्ति को हाईकोर्ट ने तीन दिन के भीतर जगह खाली करने का आदेश दिया है। प्रकरण में नगर-निगम की बेदखली कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

वार्ड नंबर 59, संजय नगर बिलासपुर के सोमनाथ सोनी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक याचिका दायर कर कहा कि शासकीय पट्टे में वर्षों से उसका मकान है, जिससे नगर-निगम बेदखल करना चाहता है। इसके लिए उसे बार-बार नोटिस दी जा रही है। उसे इसके एवज में प्रधानमंत्री आवास दिया है, जहां बड़ा परिवार होने के कारण वह शिफ्ट नहीं हो सकता है। याचिका में नये आवास की व्यवस्था होते तक बेदखली पर रोक लगाने की मांग की गई।

सुनवाई के दौरान नगर-निगम ने बताया कि याचिकाकर्ता को मई 2022 में प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया जा चुका है। इसके बाद उसे शासकीय पट्टे की जमीन को खाली करने की नोटिस दी गई। प्रधानमंत्री आवास पर वह कब्जा कर चुका है। इसके बावजूद जमीन खाली नहीं की जा रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की बेंच ने याचिकाकर्ता को तीन दिन के भीतर आवास खाली करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि नियमों के खिलाफ जाकर कोई सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं रख सकता है।

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