छत्तीसगढ़
हाईकोर्ट ने बुजुर्ग को सरेंडर करने कहा, जानिए क्या है पूरा मामला
Nilmani Pal
3 Sep 2024 3:23 AM GMT
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छग
बिलासपुर bilaspur news । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छह साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश करने वाले आरोपी की अपील को खारिज करते हुए 3 साल छह महीने की सजा सुनाई है। घटना साल 2001 की है, तब आरोपी की उम्र 36 साल थी। अब उसकी उम्र 59 साल है। chhattisgarh high court
हाई कोर्ट ने आरोपी को 28 दिनों के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को यह भी कहा कि आरोपी नियत तिथि तक सरेंडर नहीं करता है, तो गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर कोर्ट को इस बात की जानकारी भी दें।
मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए कहा है कि मासूम के बयान से अपराध सिद्ध होना पाया गया है। पीड़िता के अलावा अन्य गवाहों ने भी अपराध की पुष्टि की है। कोर्ट ने अपीलकर्ता को चार सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है।
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