सांकेतिक तस्वीर
कोरिया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि सोनहत परियोजना अंतर्गत कक्षा 10वीं में अध्ययनरत 16 वर्षीय छात्रा ने स्वयं उपस्थित होकर परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को लिखित शिकायत की, कि 10 फरवरी को उसके माता-पिता के द्वारा जबरन उसका बाल विवाह कराया जा रहा है। जबकि वह स्वयं आगे की पढ़ाई करना चाह रही है। शिकायत प्राप्त होते ही परियोजना अधिकारी किशोर पुलिस इकाई द्वारा मौके पर पहुंच कर बालिका के माता-पिता को समझाईश दी गई एवं बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र में बालिका की शादी करना बाल विवाह के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। बाल विवाह कराये जाने वाले व्यक्तियों पर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यह भी समझाईश दी गई कि बालिका होनहार है आगे की पढ़ाई करने के इच्छुक है, कम उम्र में शादी होने से इसका संपूर्ण भविष्य खराब हो जायेगा। साथ ही बालिका का स्वास्थ्य भी संकट में आ सकता है तथा भविष्य में उत्पन्न बच्चे कुपोषित हो सकते हैं। इस पर उसके माता-पिता ने विवाह को स्थगित करने हेतु अपनी सहमति दी।
इसी तरह परियोजना मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत चाईल्ड लाईन 1098 को बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होते ही परियोजना महिला एवं बाल विकास, चाइल्ड लाईन विशेष किशोर पुलिस इकाई जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा 17 वर्ष की नाबालिग बालिका की मौके पर पहुंच कर शादी के दिन ही शादी रूकवाने में सफलता पायी।