छत्तीसगढ़

जिला कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

Nilmani Pal
20 Sep 2024 10:51 AM GMT
जिला कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई
x
छग

जांजगीर-चांपा Janjgir-Champa News। जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 15 साल की नाबालिग को जबरदस्ती रायपुर ले जाकर दुष्कर्म करने के प्रकरण की सुनवाई करते हुए शैलेंद्र चौहान विशेष न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। rape

​​​​एडवोकेट चंद्रप्रत सिंह ने बताया कि नाबालिग के पिता ने अकलतरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी 27.6.2023 को सुबह 11 बजे स्कूल के लिए निकली थी। जिसके बाद घर वापस नहीं लौटी। धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। इस बीच 30.6.2023 को नाबालिग लड़की को पिता ने थाना लेकर पहुंचा। महिला पुलिस अधिकारी और न्यायालय के समक्ष नाबालिग का बयान लिया गया।

नाबालिग ने बताया की धनराज आजाद उसे अपने साथ रायपुर ले गया और डरा धमकाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। अभियोजन की ओर से कहा गया कि 15 वर्ष की नाबालिग को बहला फुसलाकर और डरा धमकाकर दुष्कर्म किया गया, जो अत्यंत ही निंदनीय घटना है। बच्चों का शारीरिक शोषण गंभीर सामाजिक अपराध है। दोषी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए।


Next Story