छत्तीसगढ़

बहु ने की थी शिकायत, कोर्ट ने दिए स्कूल संचालक के खिलाफ FIR करने का आदेश

Nil dhankar
25 Sept 2021 5:17 PM IST
बहु ने की थी शिकायत, कोर्ट ने दिए स्कूल संचालक के खिलाफ FIR करने का आदेश
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रायपुर। दुर्ग के कृष्णा पब्लिक स्कूल के संचालक आनंद त्रिपाठी समेत परिवार के अन्य सदस्यों पर कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. आरती ठाकुर (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) की कोर्ट ने कृष्णा पब्लिक स्कूल के संचालक आनंद त्रिपाठी उसके पुत्र अभिषेक त्रिपाठी एवं निशांत त्रिपाठी, पत्नी स्नेहलता त्रिपाठी के विरूद्ध धारा 498 ए, 294, 506 बी, 323, 384, 377, 120 बी एवं 34 के अंतर्गत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है.

शिकायतकर्ता ने विवाह के बाद से उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. आरोप ये भी है कि उसके साथ लगातार मारपीट प्रताड़ना की गई, शराब के नशे में चूर होकर उसके साथ ज्यादती की गई. उसकी जबान खींच कर बाहर निकाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उसकी जुबान में गहरे जख्म के निशान आएं. शिकायतकर्ता ने कोर्ट में उसकी सहमति के बिना उसके साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक सेक्स करने का भी आरोप लगाया है.

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