छत्तीसगढ़
प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं भुगतान
Shantanu Roy
2 April 2025 9:02 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। अब नागरिक बिना किसी सरचार्ज के 30 अप्रैल 2025 तक संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल द्वारा सभी कलेक्टर, आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। आदेश में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव 2024-25 के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची से जुड़े कार्यों के चलते नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिससे राजस्व वसूली का कार्य प्रभावित हुआ। इसी कारण इस वर्ष संपत्ति कर जमा करने की तिथि में 30 दिनों की विशेष छूट दी गई है। सरकार ने निकायों को निर्देश दिया है कि वे नागरिकों को घर-घर जाकर संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रेरित करें और ऑनलाइन भुगतान को भी बढ़ावा दें।
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