
x
रायपुर
Chhattisgarh छत्तीसगढ़: रायपुर पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सत्र प्रकरण क्रमांक 237/2025 में बड़ा फैसला सुनाया है। यह मामला थाना कबीर नगर रायपुर के अपराध क्रमांक 147/2024 से संबंधित है। अदालत ने मोहम्मद अल्ताफ पिता स्व. मोहम्मद ईशाक, उम्र 46 वर्ष, को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने आदेश दिया है कि अभियुक्त द्वारा जांच और विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाए, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत लागू होगा। निर्णय के बाद संबंधित जेल अधीक्षक को वारंट जारी किया गया है, जिसमें अभियुक्त को तत्काल जेल में भेजकर सजा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि सजा के क्रियान्वयन की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए। कोर्ट ने वारंट में यह भी उल्लेख किया है कि अर्थदंड वसूली की स्थिति के अनुसार सजा की अवधि में आवश्यक कानूनी प्रावधान लागू होंगे।
Next Story





