छत्तीसगढ़

सफारी चालक को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई

Nilmani Pal
1 Aug 2024 9:22 AM GMT
सफारी चालक को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई
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छग

अंबिकापुर ambikapur news । बिना ड्राइविंग लाइसेंस चार पहिया वाहन चलाना और एक्सीडेंट से मोटर साइकिल सवार एक युवक की मौत, चार पहिया वाहन चालक युवक को भारी पड़ गया है। कोर्ट ने 5 साल की सजा और 11 हजार रुपये जुर्माना ठोंक दिया है। घटना अम्बिकापुर का है। chhattisgarh

chhattisgarh news 25 साल का युवक अमन बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सफारी वाहन से अम्बिकापुर के भीड़-भाड़ वाले इलाके की सड़क पर फर्राटे भर रहा था। सामने से मोटर साइकिल से आ रहे सिनेश्वर सिंह को टक्कर मार दी। मोटर साइकिल सहित वह सफारी में फंस गया। एक्ससीडेंट के बाद सफारी की स्पीड और बढ़ा दी। 250 मीटर तक युवक को वाहन से घसीटाते रहा। इससे उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद आरोपी युवक अमन मिश्रा ने सफारी को झाड़ियों के बीच छिपा दिया और घर चला आया। घटना की पुलिस को सूचना भी नहीं दी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने इस पूरे मामले को लापरवाही और गैरजिम्मेदार ठहराया है। घटना तकरीबन छह वर्ष पहले की है।

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