छत्तीसगढ़

कोर्ट ने प्राचार्य को दी हिदायत, कहा - दस्तावेजों के साथ पेश हो

Nilmani Pal
18 July 2022 7:02 AM GMT
कोर्ट ने प्राचार्य को दी हिदायत, कहा - दस्तावेजों के साथ पेश हो
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बिलासपुर। नोटिस के बाद भी न्यायालय में जवाब पेश करने उपस्थित होने के बाद कोर्ट की अवहेलना करने को श्रम न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए साइंस कालेज के प्राचार्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर पेश करने का निर्देश दिया था। जैसे ही वारंट जारी हुआ प्राचार्य कोर्ट पहुंचे। कोर्ट से जमानत लेकर श्रम न्यायालय में पेश हुए और अपनी सफाई पेश की है। नाराज न्यायालय ने प्राचार्य को हिदायत देते हुए अगली सुनवाई मेें दस्तावेजों के पेश होने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई के लिए श्रम न्यायालय ने 29 सितंबर की तिथि तय कर दी है।

विज्ञान महाविालय के प्राचार्य की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। श्रम विभाग की नोटिस का अवहेलना करने से नाराज श्रम न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर तलब किया है। वहीं कलेक्टर सौरभ कुमार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए टीएल की मीटिंग में रखने का निर्देश दिया है। टीएल की मीटिंग में प्रकरण को रखने के साथ ही श्रम विभाग ने एक बार फिर प्राचार्य को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने कहा है। श्रम विभाग द्वारा प्राचार्य को चौथी मर्तबे जारी नोटिस में कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर नोटिस जारी करने और जवाब पेश करने कहा है। न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट से प्राचार्य की परेशानी बढ़ गई है। 29 सिंतबर को कोर्ट के सामने उपस्थित होकर दस्तावेजों के साथ जवाब पेश करना होगा।

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