अंबिकापुर। पत्नी से अवैध संबंध की आशंका पर एक युवक की हत्या कर उसके शव को दफन करने के मामले में हत्यारोपित दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम बूढ़ा बगीचा निवासी चिंतामणि की हत्या कर अपने ही घर में शव को दफना घर को आग के हवाले कर देने की वारदात को अंजाम देने वाला उत्तर प्रदेश जिला सोनभद्र के बभनी थाना अंतर्गत ग्राम घघरा के 41 वर्षीय अभिमन्यु जायसवाल पिता लक्ष्मीनारायण जायसवाल एवं उसकी पत्नी 28 वर्षीय मनीषा जायसवाल पति अभिमन्यु जायसवाल को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी की अदालत ने धारा 302, 34 और 120 बी आईपीसी के तहत आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड एवं धारा 364, 34 आईपीसी के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व धारा 201 आईपीसी के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ध्रुव प्रसाद गुप्ता ने इस मामले में पैरवी की।