छत्तीसगढ़
निगम ने अवैध कब्जा हटाने और अतिक्रमण रोकने के लिए किया सघन निरीक्षण
Shantanu Roy
19 Feb 2026 10:05 PM IST

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Bhilai. भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा अवैध कब्जा और अतिक्रमण रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम ने व्यवसायियों को बार-बार चेतावनी दी है कि जो भी अपने फल-ठेला, दुकान या स्टॉल के माध्यम से सार्वजनिक स्थान पर अवैध कब्जा करता है, उस पर कड़ी कार्रवाई एवं जुर्माना लगाया जाएगा। बावजूद इसके, कुछ व्यवसायी नियमों की अवहेलना करते हुए अपने स्टॉल और दुकानों पर अवैध कब्जा कर व्यापार कर रहे हैं। हाल ही में हुडको गार्डन के समीप नगर निगम के जोन-5 राजस्व विभाग की टीम ने सघन निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कई लघु फुटकर व्यवसायियों द्वारा अतिक्रमण कर व्यापार करने की जानकारी मिली। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार, टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए व्यवसायियों को निर्देशित किया।
मौके पर फल व्यापारी किशन सोनकर से 500 रुपये और मटका व्यापारी अचिन्ता पाल से 5000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही दोनों व्यवसायियों को स्वयं अपने अतिक्रमण हटाने के लिए कड़ाई से कहा गया।निगम की टीम ने रेडिमेड कपड़ा, हेल्मेट, नारियल पानी, फूल-पौधा, चाय और पानी की दुकान संचालकों को भी नोटिस जारी किया। इन व्यवसायियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अवैध कब्जे और अतिक्रमण को अविलंब हटाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कार्यवाही के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, प्रहलाद लहरे, सहायक राजस्व निरीक्षक दुर्योधन साहू, गणित बघेल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि अवैध कब्जे हटाए जाने के बाद कोई व्यवसायी सार्वजनिक स्थल का पुनः अतिक्रमण न करे। नगर पालिक निगम का कहना है कि यह कार्रवाई केवल चेतावनी और जुर्माना वसूलने तक सीमित नहीं है।
बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सार्वजनिक मार्ग और क्षेत्र सभी नागरिकों के लिए खुला और सुरक्षित रहें। निगम के अधिकारी लगातार विभिन्न जोन क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहे हैं और ऐसे व्यवसायियों की पहचान कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। नगर निगम भिलाई ने व्यवसायियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करें। अवैध कब्जा और अतिक्रमण के मामले में भविष्य में कड़ी कार्रवाई, अधिक जुर्माना और आवश्यकतानुसार स्टॉल या दुकान का सील किया जाना संभव है। इस पहल से नगर निगम यह संदेश देना चाहता है कि भिलाई में सार्वजनिक स्थानों का उपयोग केवल नागरिकों की सुविधा के लिए होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति या व्यवसायी नियमों को ताक पर रखकर अवैध कब्जा नहीं कर सकता। निगम का यह अभियान शहर में सफाई, सुव्यवस्था और नागरिक सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार जारी रहेगा।
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