छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारियों के मध्य किया कार्य विभाजन

Shantanu Roy
23 Jan 2023 2:42 PM GMT
कलेक्टर ने जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारियों के मध्य किया कार्य विभाजन
x
छग
नारायणपुर। कलेक्टर अजीत वसन्त ने जिले में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य पूर्व में हुए कार्य विभाजन में आंशिक संसोधन करते हुए नवीन कार्य विभाजन आदेश जारी किये हैं। जिसके तहत् देवेश कुमार ध्रव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर के दायित्वों के अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी जिला खनिज न्यास निधी, सीएसआर, विशेश केन्द्रीय सहायता योजना, जिला निर्माण समिति, आकांक्षी जिला कार्यक्रम तथा नीति आयोग, नरवा गरवा घुरवा एवं बाड़ी योजना, गोधन न्याय योजना, ग्रामीण सचिवालय, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, नवाचार निधि, ग्रामोद्योग विभाग, उद्योग एवं व्यापार विभाग, बांस शिल्प, सी-मार्ट, गढ़कलेवा, छ.ग. रोजगार मिशन, रोजगार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुश विभाग, रेडक्रास, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृशि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन, रेशम विभाग, पशु एवं कृशि संगणना शाखा, समाज कल्याण, रा.गां.शि.मि. तथा रा.मा.शि.मि., साक्षर भारत पढ़ना लिखना अभियान, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल संसाधन विभाग बनाया गया है। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य शामिल हैं।
इसी प्रकार जितेन्द्र कुमार कुर्रे, संयुक्त कलेक्टर जिला नारायणपुर को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर एवं ओरछा तहसील क्षेत्र, अनुभाग क्षेत्रांतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट तथा सत्कार अधिकारी, स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कंस्ट्रेडियन ऑफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 2 (9) (ब) एवं अधिसूचना अंतर्गत कलेक्ट्रेट आफ स्टाम्प के कृत्य, शस्त्र अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत स्वीकृति एवं नवीनीकरण, अपने क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, भू-अर्जन अधिकारी, बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के अलावा प्रभारी अधिकारी जिला सत्कार अधिकारी, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पुरातत्व एवं पर्यटन, जेल, नगर सेना, पासपोर्ट शाखा, बैंक / डाकघर, परिवहन शाखा, रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण, कोविड-19 कॉन्टेन्ट ट्रेसिंग एवं होम आइसोलेशन, कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य की जिम्मेदारी दी गयी है।
वहीं संयुक्त कलेक्टर अभिषेक गुप्ता जिला नारायणपुर को लोक निर्माण विभाग/सेतु निर्माण, सहकारिता विभाग, विपणन विभाग, मण्डी, वित्त स्ािापना, कोश लेखा एवं पेंशन, नजारत, अधीक्षक शाखा, कलेक्टर कार्यालय में होने वाले 25000 रूपये तक के सम्पूर्ण व्यय की स्वीकृति के अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते है, जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के अवकाश एवं अग्रिम संबंधी सम्पूर्ण अधिकार, तृतीय श्रेणी कार्यपालिका अथवा उससे उपर के अधिकारियों का प्रकरण स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेंगे, अनुज्ञप्ति एवं लायसेस शाखा, रीडर टू कलेक्टर शाखा, प्र.मं.स.वि, छ.ग.ग्रा.स.वि.अभि., राश्ट्रीय राजमार्ग, विवाह पंजीयन अधिकारी, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के प्रभारी अधिकारी के अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य की जिम्मेदारी दी गयी है।
इसी प्रकार संयुक्त कलेक्टर दीनदयाल मंडावी को प्रभारी अधिकारी जिला जनगणना शाखा, छ.ग. विद्युत वितरण कम्पनी, क्रेडा विभाग, नगरपालिका परिषद, जिला शहरी विकास अभिकरण, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, विकास शाखा, प्रपत्र शाखा, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी, रामकृश्ण मिशन आश्रम, जनसंपर्क विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री भ्रमण, मुख्यमंत्री घोशणा एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
प्रदीप कुमार वैैध, संयुक्त कलेक्टर जिला नारायणपुर को प्रभारी अधिकारी अनुभाग क्षेत्रान्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट तथा सत्कार अधिकारी, स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कंस्ट्रेडियन ऑॅफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्आम्प एक्ट की धारा 2(9)(ब) एवं अधिसूचना क्रं. 393 सीआर 89 14 जून 1943 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट आफ स्आम्प्स के कृत्य, शस्त्र अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमंाक 3 दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 3 (सी) तीन (डी) और पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, अपने क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, भू-अर्जन अधिकारी, छ.ग. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से संबंधित कार्य एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य संपादित करेंगे।
इसी प्रकार डॉ. सुमित गर्ग डिप्टी कलेक्टर को प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख, भू-व्यपवर्तन, परिवर्तित भूमि शाखा, राश्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण योजना, भू-अभिलेखागार, एनआईसी, चीप्स, वक्कबोर्ड शाखा, नजूल नवकरण शाखा, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, हिन्दी अंग्रेजी अभिलेख कोश्ट शाखा, कोविड19 टेस्टिंग एवं सर्विलेंस, कोविड19 टीकाकरण, आयुश्मान कार्ड, जीवन दीप समिति, टीकाकरण एवं जिला अस्पताल का पर्यवेक्षण, नोडल अधिकारी एवं सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण कौशल उन्नयन, लाईवलीहूड कॉलेज, कौशल प्रशिक्षण से संबंधित समस्त कार्य, जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों को संपादित करेंगे।
रामसिंह सोरी, डिप्टी कलेक्टर को प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, राजस्व मोहर्रिर शाखा, राहत/पूनर्वास, राजस्व लेखापाल,. विभागीय जांच,. सहायक अधीक्षक निरीक्षण, सहायक अधीक्षक, सामान्य, वरिष्ठ लिपिक एक, दो एवं तीन (सांख्यिकी लेखक), सूचना का अधिकार-जन सूचना अधिकारी, अधिक अन्न उपजाउ शाखा, मालिक मकबुजा प्रकोष्ठ, भू-अर्जन शाखा, शिकायत शाखा/शिकायत एवं सतर्कता, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जनदर्शन, टी.एल.जनचौपाल, जनशिकायत,. लोक सेवा गांरटी अधिनियम,. नोडल अधिकारी लोकसभा/राज्यसभा / विधानसभा प्रश्न, आवक-जावक शाखा, अल्प बचत शाखा, अल्प संख्यक शाखा, प्रमाणपत्र शपथपत्र सत्यापन शाखा, विविध शाखा और कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
सुमित बघेल डिप्टी कलेक्टर (परिवीक्षाधीन) को प्रभारी तहसीलदार नारायणपुर और कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य और अभयजीत सिंह मंडावी डिप्टी कलेक्टर को प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ओरछा और कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य दिया गया है। जिले में पदस्थ उपरोक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में कार्य प्रभावित न हो, इसलिये वैकल्पिक व्यवस्था (लिक अधिकारी) की नियुक्ति की गयी है। इसके तहत् देवेश कुमार ध्रुव, जिला पंचायत नारायणपुर के लिंक अधिकारी जितेन्द्र कुमार कुर्रे संयुक्त कलेक्टर, जिला नारायणपुर, जितेन्द्र कुमार कुर्रे संयुक्त कलेक्टर, जिला नारायणपुर के लिंक अधिकारी अभिषेक गुप्ता संयुक्त कलेक्टर जिला नारायणपुर, अभिषेक गुप्ता संयुक्त कलेक्टर, जिला नारायणपुर के लिंक अधिकारी दीनदयाल मंडावी संयुक्त कलेक्टर नारायणपुर, संयुक्त कलेक्टर दीनदयाल मंडावी के लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर, जिला नारायणपुर प्रदीप कुमार वैद्य, संयुक्त कलेक्टर प्रदीप कुमार वैद्य के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर जिला नारायणपुर डॉ. सुमित गर्ग, डिप्टी कलेक्टर डॉ. सुमित गर्ग लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर रामसिंह सोरी, डिप्टी कलेक्टर रामसिंह सोरी के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर डॉ. सुमित गर्ग, डिप्टी कलेक्टर सुमित बघेल के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर अभयजीत सिंह मंडावी, डिप्टी कलेक्टर अभयजीत सिंह मंडावी के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सुमित बघेल होंगे। यदि लिक अधिकारी उपस्थित न हो तो, शासकीय कार्य में अवरोध न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुये जिले में उपस्थित अधिकारी उनके कार्यों का सम्पादन करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
Next Story