छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने सभी पात्र व्यक्तियों का ई श्रम कार्ड पंजीयन करने के दिए निर्देश

Shantanu Roy
27 Jan 2026 11:37 PM IST
कलेक्टर ने सभी पात्र व्यक्तियों का ई श्रम कार्ड पंजीयन करने के दिए निर्देश
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छग
Jashpur. जशपुर। कलेक्टर रोहित व्यास ने मंगलवार को समीक्षा बैठक लेकर स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना,श्रम विभाग, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार और सभी जनपद पंचायत सीईओ उपस्थित थे। कलेक्टर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं चाट ठेला लगाने वाले और छोटे व्यापारियों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ दिया जाना है।
योगी मानधन एवं एनपीएस ट्रेडर्स योजनाओं के अंतर्गत विशेष पंजीकरण अभियान पूरे राज्य में संचालित किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक शहरी क्षेत्रों में एवं द्वितीय चरण में 16 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीयन किए जाऐगें। कलेक्टर ने कहा कि योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिया जाए जिनका ग्राम पंचायतों में मनरेगा जॉब कार्ड बना है वे भी पात्र के श्रेणी में है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी सहायिका, स्व सहायता समूह की महिलाएं को भी शामिल करना है।
योजना का लाभ लेने के लिए वे सभी पात्र हैं जिनका माह में 15 हजार से कम आय और आयकर दाता के श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्होंने कहा इसके लिए 18 से 40 वर्ष की उम्र सीमा है। जिनका ई श्रम कार्ड पंजीयन किया जाना है। कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को अपने विकास खंड के पात्र व्यक्तियों का ई श्रम कार्ड पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि योजना असंगठित श्रमिकों के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। जो मुख्य रूप से रिक्शा चालक, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता, सिर पर बोझ ढोने वाले, ईंट भट्ठे के मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर पर काम करने वाले, स्वरोजगार करने वाले, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, ऑडियो-विजुअल कार्यकर्ता या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल होने की तिथि से लेकर 60 वर्ष की आयु तक, आवेदक को निर्धारित अनुसार अपने बैंक खाते व जन-धन खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से निर्धारित राशी जमा करना होगा। केंद्र सरकार भी उनके पेंशन खाते में बराबर का योगदान देगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निकटतम लोक सेवा केन्द्र में जाकर आधार कार्ड और बचत बैंक व जन-धन खाता संख्या के आधार पर स्व-प्रमाणन के माध्यम से पीएम-एसवाईएम के लिए नामांकन कराना होगा। पहली सदस्यता राशि नकद में जमा करनी होगी और अगले महीने से स्वतः डेबिट हो जाएगी। योजना में शामिल होने के बाद, लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक योगदान देना होगा। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से 3000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होगी ।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारत सरकार द्वारा 1,06,450 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के अंतर्गत पंचायत राज संस्थानों, नगरीय निकायों एवं कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा। भारत सरकार के निर्देशो के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में उक्त विशेष पंजीकरण अभियान को प्रभावी रूप से संचालित किए जाने हेतु राज्य स्तर पर सचिव, श्रम विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गए है, जो अभियान के समग्र समन्वय हेतु उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे तथा इस हेतु अपने अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन करेंगे। जिला लक्ष्य को कलेक्टर, ब्लॉक, पंचायत, वार्ड स्तर तक विभाजित किया जाएगा। श्रम विभाग के अधिकारियों की कैंपों में उपस्थिति सुनिश्चित कर शिकायत निवारण की व्यवस्था की जाएगी। पंचायत एवं नगरीय निकायों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का भी लाभ देने के निर्देश दिए हैं ताकि छोटे मोटे काम के लिए बैंक न जाना पड़े और उनका कार्य उनके घर के नजदीक ही हो जाए। कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ को लोगों को आयुष्मान कार्ड, श्रमकार्ड, महतारी वंदन योजना, जननी सुरक्षा योजना का लाभ, पेंशन प्रकरणों का निराकरण, बिजली की समस्या का निदान, बिगड़े हेड पम्प को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिविर में आने वाले आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
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