छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम के नियम और शर्तों को राजपत्र में किया प्रकाशित
रायपुर। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम के नियम, शर्तों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इसके मुताबिक एनपीएस छोड़ ओपीएस अपनाने के लिए 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी, कर्मचारियों को नोटराइज्ड फार्म जमा करना होगा। इस आदेश के जारी होने के बाद यह तय हो गया है कि 1 अप्रैल 2022 से ही O.P.S प्रभावशील होगा। जो नए प्रावधान बनाए गए हैं उसके तहत 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक नियुक्त हुए शासकीय सेवकों को एनपीएस और OPS में से किसी एक योजना का चुनाव करने का विकल्प दिया जाएगा।
बता दें कि, अगर कोई कर्मचारी O.P.S. की योजना का चुनाव करता है तो उसे अब तक मिले शासकीय अंशदान और उसमें अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा करनी होगी उसके बाद ही उसे O.P.S. का लाभ दिया जाएगा।
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