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Jashpur/Kunkuri. जशपुर/कुनकुरी। प्रार्थी कमलेश जैन उम्र 51 साल निवासी जशपुर नगर के द्वारा दिनांक 27 मार्च 2024 को भूमि स्वामी की भूमि का रजिस्ट्री कराने या दिये गये रूपये वापस करने बाबत शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय जशपुर में प्रस्तुत किया गया था, आवेदक के द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन-पत्र की जांच कराई गयी। जांच पर अनावेदक अंकित ताम्रकार निवासी सन्ना रोड जशपुर द्वारा आवेदक कमलेश जैन के साथ भूमि का सौदा की बात को लेकर लाखों रूपये लेकर धोखाधड़ी कर ठगी करना पाये जाने से अंकित ताम्रकार निवासी सन्ना रोड जशपुर एवं उसके साथी करन सिंह के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आवेदक, गवाहों के कथन एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन एवं विश्लेषण से पाया गया कि प्रार्थी और अभियुक्त अंकित ताम्रकार के मध्य भूमि क्रय-विक्रय की बातचीत हुई है। बातचीत में प्रार्थी द्वारा अंकित ताम्रकार से भूमि क्रय करने की ईच्छा व्यक्त करने पर अभियुक्त अंकित ताम्रकार ने मनबोध महतो भूमि स्वामी की भूमि खसरा नबंर 613/1 की भूमि प्रार्थी को विक्रय किये जाने का सौदा किया गया।
उक्त भूमि में प्रार्थी को आरोपी द्वारा दिखाई गई भूमि विक्रय हेतु प्रस्तावित स्थान से भिन्न भूमि है यह तथ्य प्रार्थी को जमीन सबंधित दस्तावेजों में पाई गई है। करन सिंह एवं अंकित ताम्रकार ने मिलकर भूमि के ऋण पुस्तिका एवं अन्य मूल्यवान दस्तावेज में कूटरचना कर असल के रूप में इस्तेमाल करते हुये फर्जी तरीके से दस्तावेज को तैयार कराया गया है। करन सिंह का उपरोक्त कृत्य अपराध धारा 467, 468, 471, 120 (बी) भा.द.वि. का भी अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से प्रकरण में उक्त धारा जोड़ी गई है। प्रकरण के मुख्य अभियुक्त अंकित ताम्रकार को दिनांक 26 जून 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा निरीक्षक रविशंकर तिवारी को सहअभियुक्त करन सिंह की पतासाजी कर गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये थे, विवेचना के दौरान मुखबीर लगाकर दबिश देकर करन सिंह को अभिरक्षा में लिया गया एवं पूछताछ करने पर अपने साथी अंकित ताम्रकार का उपरोक्त अपराध में साथ देना स्वीकार किया है। अभियुक्त करन सिंह उम्र 27 साल निवासी सन्ना रोड जशपुर नगर के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 26 जून 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
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Shantanu Roy
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