छत्तीसगढ़

आरोपी शाहरूख कुरैशी की जमानत याचिका सेशन कोर्ट से भी खारिज

Admin2
30 Oct 2020 6:32 AM GMT
आरोपी शाहरूख कुरैशी की जमानत याचिका सेशन कोर्ट से भी खारिज
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रायपुर। मिड-डे अखबार जनता से रिश्ता से बहुकीमती बौद्धिक संपदा(इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी), हार्डडिस्क और पेन-ड्राइव, बैंक दस्तावेज में फर्जी हस्ताक्षर व अवैध वसूली के मामले में लगभग एक महिने से जेल में बंद आरोपी शाहरूख कुरैशी की जमानत याचिक सेशन कोर्ट से भी खारिज हो गई है। उसकी जमानत आवेदन पर आज तृतीय एडीजे प्रतिमा वर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी शाहरूख की जमानत याचिक नामंजूर कर दी। शाहरूख कुरैशी का नारको टेस्ट कराने संबंधी जनता से रिश्ता प्रबंधन का आवेदन भी मंजूर हो चुका है। इससे पहले आरोपी की अग्रिम जमानत और लोवर कोर्ट से जमानत आवेदन नामंजूर हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 417, 419, 381के तहत प्रकरण दर्ज की है। पुलिस ने प्रबंधन की शिकायत पर 8 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं जिसमें दस्तावेज चोरी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फर्जी खाते में कंपनी की विज्ञापन की राशि लेकर अमानत में खयानत करने के संगीन अपराध शामिल है इसकी पुष्टि स्वयं शाहरूख कुरैशी ने जनता से रिश्ता दफ्तर में रवि भारव्दाज के समक्ष की थी। 381 के मामले में पुलिस ने जांच कर जनता से रिश्ता के कार्यालय पहुंच कर घटना स्थल का मुआयना और कम्प्यूटर में बनाए गए फर्जी आईडी कार्ड की जांच की। सबसे मजेदार बात यहा है कि आरोपी शाहरूख कुरेशी ने विज्ञापन की राशि जो रवि भारद्वाज से लेना था, उसे पचपेड़ी नाका में एक फ र्जी खाता खुलवाकर रवि भारद्वाज को बताया कि यह जनता से रिश्ता का ही खाता है, इस खाते पर आप चेक से भुगतान कर सकते है। इन सब बातों का खुलासा उसके भागने के बाद शुरू हुआ था। अन्य कर्मचारियों की गवाही के अनुसार अवैध तरीके से की गई रिकार्डिंग संस्था की हार्डडिस्क गुलाबी कलर की है, जिसमें स्टोरेज कर संस्था के अन्य हार्ड डिस्क को मिला कर चोरी कर ले गया। इसका खुलासा आडिट के दौरान हुआ, जिसमें जनता से रिश्ता के विज्ञापन के भुगतान की राशि पिछले कई सालों से खातों में जमा नहीं हुई। विज्ञापनदाता ने भुगतान आरोपी शाहरूख कुरेशी को कर चुका है जिसका रिसीप्ट भी भुगतान करने वाली पार्टी ने पुलिस को बताया है। इस तरह भाड़ा फू टने पर प्रबंधन से सजगता का परिचय देते हुए कानून व्यवस्था के पक्षधर रहते थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत की जिसमें 3 पर पुलिस ने जांच कर एफआईआर दर्ज की है। अभी प्रकरण में पूरी विवेचना के साथ माल जब्ती कीमती वस्तु अखबार के दफ्तर की जब्त होना बाकी है।

चोरी, चार सौ बीसी सहित धारा 381 का है आरोपी


दस्तावेज चोरी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ र्जी खाते में कंपनी की विज्ञापन की राशि लेकर अमानत में ख्यानत का अपराध शामिल

सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखने खुद का डाला पासवर्ड आरोपी ने

पिछले 6 साल से जनता के रिश्ता को नुकसान पहुंचाता रहा

संस्थान के प्रबंधन को कभी भी सीसीटीवी का पासवर्ड नहीं दिया

गैरकानूनी ढंग से संस्था के बगैर जानकारी के संपूर्ण दफ्तार की वाइस रिकार्डिंग के साथ वीडियो रिकार्डिंग करता था

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