छत्तीसगढ़

बुआ की भतीजे ने की बेरहमी से हत्या, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

Shantanu Roy
31 March 2022 6:58 PM GMT
बुआ की भतीजे ने की बेरहमी से हत्या, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
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अंबिकापुर। अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल की अदालत ने बुआ की हत्या के आरोप पर भतीजे को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। जमीन को लेकर उपजे विवाद में आरोपित ने बुआ की तब्बल मारकर हत्या करने के बाद शव को घर से थोड़ी दूर ले जाकर खेत मे फेंक दिया था और खुद गांव के उपसरपंच के साथ थाने में मामले की शिकायत करने पहुंचा था।

घटना बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम खड़धोवा की है।यहां 30-35 वषोर् से अकेले निवास करने वाली बुजुर्ग गुलाबी बाई की बीते 30 सितंबर 2020 की रात हत्या कर दी गई थी। घर से लगभग 400 मीटर दूर खेत में उसकी लाश अगले दिन मिली थी। गांव में ही रहने वाला मृतका का भतीजा महेश कुमार,गांव के उपसरपंच के साथ बतौली थाने में शिकायत दर्ज कराया था कि गुलाबी बाई की हत्या कर दी गई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत तिवारी ने बताया कि जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि आरोपित महेश कुमार ने ही उसकी हत्या की है।
घर के भीतर दीवार में खून के छींटे भी थे।पुलिस जांच में पता चला कि आरोपित भतीजे की नजर बुजुर्ग बुआ के जमीन पर थी।घटना दिवस की रात आरोपित मृतका के घर गया था। यहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपित ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप पर आरोपित महेश कुमार को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था।प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल की अदालत ने आरोपित महेश कुमार को हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी पाया। अदालत ने आरोपित को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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