छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा 6 बार आदेश होने पर भी रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग में चल रही अधिकारियों की मनमानी

Admin2
5 Aug 2021 11:06 AM GMT
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा 6 बार आदेश होने पर भी रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग में चल रही अधिकारियों की मनमानी
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रायपुर। उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा बीई एवं डिप्लोमाधारी कुल 50 प्रशिक्षकों के पदोन्नति हेतु कमलेश्वर पटेल एवं अन्य के प्रकरण डब्ल्यू.पी. एस. 241/2021 आदेश दिनांक 03.02.2021, योगेश कुमार सिंह क्षत्रिय एवं अन्य के प्रकरण डब्ल्यू.पी. एस. 214/2021 आदेश दिनांक 03.02.2021, हेमा जगत एवं अन्य के प्रकरण डब्ल्यू पी. एस. 1580/2021 आदेश दिनांक 16.03.2021, भूपेंद्र कुमार साहू एवं अन्य के प्रकरण डब्ल्यू.पी.एस. 239/2021 आदेश दिनांक 19.01.2021, राजेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य के प्रकरण डब्ल्यू.पी. एस. 5043/2020 आदेश दिनांक 08.01.2021 एवं शिवकुमारी देवांगन एवं अन्य के प्रकरण डब्ल्यू.पी. एस. 3429/2021 आदेश दिनांक 09.07.2021, में सुनवाई करते हुए वर्तमान प्रचलित भर्ती नियमानुसार तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम-2003 का नियम 6(4) को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति करने के निर्देश दिए है, किंतु विभाग पिछले तीन वर्ष से रिक्त पद होते हुए भी उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों में प्रदाय समय-सीमा पर भी पदोन्नति न करके उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहा है और 9 वर्ष पश्चात विभाग इनके मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए भर्ती शुन्य करके इन 50 प्रशिक्षकों के साथ साथ अन्य प्रशिक्षक को बेरोजगार और बेघर करने में लगा है जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर देता है एवं अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार के साथ साथ रोजगार का अधिकार देता

उच्च न्यायालय के अधिवक्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन 50 प्रशिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए लगभग एक वर्ष से पदोन्नति के कुल 6 आदेश माननीय उच्च न्यायालय से पारित हो चुके हैं और प्रयास करते आ रहे हैं किंतु इस विभाग ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की आज पर्यंत तक पालन नहीं किया है जिसके कारण कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो रहा है जिससे कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

आपको बता दे कि सीटी आई पास होकर ये 50प्रशिक्षण अधिकारी 2019 से ही पदोन्नति हेतु पात्र हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा;पदोन्नतिद्ध नियम.2003 केनियम 6;4द्ध के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जानी चाहिएद्य तथा यदि विगत कई वर्षों से पदोन्नति नही की गई हो तो विभागीय पदोन्नति समिति पूर्व के वर्ष से प्रारंभ करते हुए आगे प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों के आधार पर संबंधित वर्ष पदोन्नति हेतु पात्र होने वाले कर्मचारियों की वर्षवार पृथक.पृथक चयन सूची तैयार करेगी। तथा विगत वर्षों में पात्र हुए कर्मचारियों को पहले पदोन्नत करने पश्चात चालू वर्ष की चयन सूची तैयार किये जाने का प्रावधान है।

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