छत्तीसगढ़

चेम्बर अध्यक्ष द्वारा नियुक्तियां कानूनन अवैध

Nilmani Pal
23 Oct 2021 4:42 PM GMT
चेम्बर अध्यक्ष द्वारा नियुक्तियां कानूनन अवैध
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रायपुर।। विदित हो कि छग चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज,पंजीयन क्र.59, दिनांक 24/11/1961को पंजीकृत की गई सोसायटी है।।छत्तीसगढ़ सोसायटी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित1998 के समस्त प्रावधान प्रभावशील हैं।। उक्त संस्था से संबंधित wa no.264/2021 सुशील अग्रवाल एवं अन्य विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में उच्चतम न्यायालय छग बिलासपुर द्वारा दिनांक 09/09/2021 को निम्न अनुसार आदेश पारित किया गया है। वादी सुशील अग्रवाल एवं शक्ति अग्रवाल की ओर से श्री शरद पांडे अधिवक्ता के द्वारा क्रमश: 20/07/2021 एवं 28/07/2021 को शिकायत प्रस्तुत कर कहा है,संस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु बनाए गये विनियम व उपविधि से बाहर जाकर वर्तमान अध्यक्ष द्वारा अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करते हुए मनमाने ढंग से नियुक्तियां की जा रही हैं।

जो‌ कि संस्था के‌ नियम विरूद्ध हैं।।साथ ही नियमावली अनुसार जो पदों की संख्या निर्धारित की गई है,उसके‌ विपरीत मनचाही‌ संख्या में मनोनयन किये जाने से संस्था के‌ नियमित सदस्यों में गहरा असंतोष व्याप्त होने की शिकायत की गई है,उक्त समस्त‌ नियुक्तियां चेम्बर के संविधान के अनुरूप कराये‌ जाने निवेदन वादीगण की ओर से दिनांक 19/08/2021 के उपरोक्त अनुसार शिकायत प्रस्तुत कर आवेदन पर संज्ञान लेकर विधि विरूद्ध कार्यवाही पर रोक लगाते हुए उपविधियों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गई है।।वादी गणों द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्रों में उल्लेखित बिंदुओं की जांच कराना आवश्यक हो जाता है।।अत: उक्त अधिनियम की धारा 32 एक के अधीन संस्था के कार्यकारिणी के गठन के‌ विरूद्ध प्राप्त‌ शिकायत पत्रों की जांच करने हेतु श्री आर आर राजमानू उप रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांच अधिकारी को जांच हेतु‌ उक्त अधिनियम की धारा 32तीन में वर्णित शक्तियां प्राप्त होंगी। नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण में शिकायत की जांच का 3माह के‌ भीतर जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। व्यापारी एकता पैनल की ओर से अध्यक्ष योगेश अग्रवाल द्वारा यह मांग की गई है,विधि सम्मत राय एवं नियुक्त जांच अधिकारी की राय से गलत ढंग से की गई नियुक्तियों को सिरे से ख़ारिज कर उचित नियुक्तियां की जाएं व संविधान सम्मत कार्यशैली को‌ सम्पूर्ण सम्मान दिया जाए।



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