छत्तीसगढ़

पेट्रोल पंप के पास तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
13 Jan 2026 6:29 PM IST
पेट्रोल पंप के पास तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार
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Raipur. रायपुर। रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समोदा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप के पास तलवार लहराकर लोगों को डरा-धमका रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अवैध रूप से रखी गई लोहे की धारदार तलवार जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। थाना आरंग में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (सउनि) अनिल चंद्रवंशी ने बताया कि 11 जनवरी 2026 की रात उन्हें मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम समोदा स्थित सोनकर पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति तलवार लेकर आने-जाने वाले लोगों और पेट्रोल पंप कर्मचारियों को डरा-धमका रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

सूचना मिलते ही सउनि अनिल चंद्रवंशी हमराह स्टाफ सउनि सोनप्रसाद राजेत्री, आरक्षक क्रमांक 2769 युगल किशोर चंद्राकर और आरक्षक क्रमांक 2869 जितेन्द्र गेण्डरे के साथ शासकीय वाहन क्रमांक CG03A 1281 से मौके के लिए रवाना हुए। रात करीब 22:20 बजे पुलिस टीम ग्राम समोदा के सोनकर पेट्रोल पंप के पास पहुंची, जहां एक व्यक्ति जोर-जोर से चिल्लाते हुए लोगों को धमका रहा था। पुलिस को देखकर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने और छिपने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम डेरहू यादव पिता पुसऊ यादव उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम समोदा, थाना आरंग जिला रायपुर बताया। पुलिस द्वारा तलाशी देने को कहने पर आरोपी आना-कानी करने लगा, जिसके बाद गवाहों की उपस्थिति में उसकी तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान आरोपी के पहने हुए गरम स्वेटर में छिपाकर रखी गई एक पुरानी लेकिन धारदार लोहे की तलवार बरामद की गई। आरोपी से तलवार रखने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। इसके बाद गवाह रवि कुमार साहू और श्रवण कुमार साहू की मौजूदगी में तलवार को विधिवत जप्त कर मौके पर ही सीलबंद किया गया।पुलिस के अनुसार आरोपी का कृत्य आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर उसे रात 22:50 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। चूंकि मामला अजमानतीय है, इसलिए गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को पृथक से दी गई है। मौके पर ही बिना नंबर का अपराध कायम कर बाद में थाना आकर विधिवत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
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