छत्तीसगढ़
नाबालिग का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
Shantanu Roy
5 Sep 2021 2:17 PM GMT
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छत्तीसगढ़
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रायगढ़। नाबालिग का दैहिक शोषण करने के एक मामले में फास्ट टै्रक कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। पुलिस के अनुसार 10 जून 2019 को थाना कोतरारोड में नाबालिग बालिका के पिता द्वारा 10 जून की दोपहर इनकी गैर मौजूदगी में बालिका को रमजान खान द्वारा बलपूर्वक भाग ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिस पर थाना कोतरारोड़ में आरोपी के विरूद्ध धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दरम्यान बालिका को रमजान खान के घर कापू से दस्तयाब किया गया। बालिका के कथन पर धारा 366, 376 6 पॉक्सो एक्ट एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2) (ट) विस्तारित कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण की प्राथमिक विवेचना सहायक उप निरीक्षक डीपी भारद्वाज द्वारा की गई।
जिसके बाद डायरी नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर द्वारा अपने हस्ते लेकर सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय प्रस्तुत कराया गया। आरोपी को आरोपित सभी धाराएं 363, 366, 376(3) 6 पास्को एक्ट एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(ट) में अर्थदंड के साथ दंडित किया गया है, जिसमें उसे एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं में आजीवन कारावास का दंड मिला है।
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