छत्तीसगढ़

नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को मिली 24 साल की कैद

Shantanu Roy
25 Sep 2023 5:45 PM GMT
नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को मिली 24 साल की कैद
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छग
दुर्ग। नाबालिग किशोरी का एक माह तक दैहिक शोषण करने के बाद उसे रास्ते में अकेले छोड़ कर भाग जाने वाले युवक के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए कुल 24 वर्ष के कारावास तथा 8000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश दुराचारी को 24 साल की कैद, नाबालिग का माहभर तक दैहिक शोषण करने के बाद रास्ते में छोड़ कर भागा था। मामला लगभग सवा साल पुराना है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र की नाबालिग किशोरी की गुमशुदगी की शिकायत परिजनों द्वारा पुलिस में की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि 17 जून 2022 की रात परिवार के सभी सदस्य सो गए थे। तड़के लापता किशोरी की छोटी बहन ने उसके बिस्तर में न होने जानकारी दी गई।
काफी खोज खबर लेने के बाद भी किशोरी के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस के पास पहुंचे थे। पुलिस किशोरी की पतासाजी कर रही थी। इस बीच किशोरी अपने घर पहुंच गई। पूछताछ में साढ़े 17 वर्षीय किशोरी ने बताया कि मोहन नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले अभिषेक भारद्वाज से उसका सोशल मिडिया पर चैटिंग के माध्यम से परिचय हुआ था। 18 जून 2022 को अभिषेक उसे शादी का झांसा देकर ग्राम डोम (बिलासपुर) ले गया। 19 जून को वापसी के समय रास्ते में सुनसान जगह पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और दुर्ग आने पर मोहलई रोड़ पर उसे अकेला छोड़कर भाग गया। किशोरी ने यह भघ बताया कि इससे पहले अभिषेक ने उसे अपने घर ले जाकर 22 मई 2022 को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। जिसके बाद प्रायः वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहता था
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