छत्तीसगढ़

महोबा बाजार में चाकू लहराने वाला आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
8 Feb 2026 9:28 PM IST
महोबा बाजार में चाकू लहराने वाला आरोपी गिरफ्तार
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Raipur. रायपुर। आमानका थाना क्षेत्र में पुलिस ने महोबा बाजार चौक के पास राहगीरों को डराने-धमकाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के हाथ में धारदार चाकू होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई में जुट गई और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार, आमानाका थाना में तैनात सउनि को 07 फरवरी 2026 को सूचना मिली कि महोबा बाजार चौक के पास एक युवक लाल रंग का लोवर और काले रंग की शर्ट पहने हुए अपने हाथ में चाकू लेकर लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना पर पुलिस ने तत्काल मुखबिर द्वारा बताई गई जगह पर घेराबंदी की। इस दौरान आरक्षक विपिन शर्मा, आरक्षक हिमांशु बर्मन और गवाह वीर सिंह प्रजापति एवं नवल प्रजापति के साथ पहुंच कर आरोपी को पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार युवक ने अपना नाम मुकेश कुशवाहा बताया, पिता सोमनाथ कुशवाहा, उम्र 29 वर्ष, निवासी डबरापारा, महोबा बाजार थाना आमानका, जिला रायपुर। आरोपी के कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू बरामद हुआ। चाकू की कुल लंबाई 12.5 इंच थी, जिसमें फल की लंबाई 6 इंच और मुठ की लंबाई 4.5 इंच थी। पुलिस ने आरोपी से चाकू रखने के वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन युवक कोई लाइसेंस पेश नहीं कर सका। इसके बाद धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी किया गया। आरोपी का कृत्य आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के अंतर्गत अपराध माना गया। मौके पर मौजूद गवाहों की मौजूदगी में चाकू को जप्त कर लिया गया और आरोपी को पुलिस थाना ले जाकर गिरफ्तार किया गया।

थाना पुलिस ने आरोपी मुकेश कुशवाहा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ की गई कार्रवाई और जप्त किए गए चाकू के संबंध में न्यायालय को सूचित किया जाएगा। आमानका थाना प्रभारी ने बताया कि यह कार्रवाई लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस प्रकार के अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई करती रहेगी। घटना ने स्थानीय लोगों के बीच सुरक्षा की संवेदनशीलता को उजागर किया है। राहगीरों और दुकानदारों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और कहा कि ऐसे अपराधियों पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण होना चाहिए। इस घटना के माध्यम से पुलिस ने यह संदेश दिया कि शहर के व्यस्त बाजारों में किसी भी तरह का हथियार लेकर डराने-धमकाने का प्रयास नहीं बर्दाश्त किया जाएगा।
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