छत्तीसगढ़

नाबालिग के अपहरण-रेप मामले के आरोपी को मिली 10 साल की सजा

Shantanu Roy
11 Feb 2022 4:59 PM GMT
नाबालिग के अपहरण-रेप मामले के आरोपी को मिली 10 साल की सजा
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मनेन्द्रगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने नाबालिग के अपहरण और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई बार रेप करने के जुर्म में आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 वर्षीया नाबालिग पीडि़ता की अभियुक्त से पहचान उसके जीजा के साथ उसके घर पर आने से हुई थी।

उसके बाद अभियुक्त पीडि़ता के मोबाइल पर फोन करके उससे बात करने लगा तथा बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर 4 सितंबर 2017 को मोटरसाइकिल से उसे मंदिर ले गया। दूसरे दिन 5 सितंबर को अभियुक्त पीडि़ता की मांग में सिंदूर भरकर कहा कि जल्द ही वह समाज के सामने उससे शादी करेगा कहकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया।
अभियुक्त ने 5 से 10 सितंबर तक पीडि़ता को अपने घर पर रखकर लगातार उसके साथ शरीरिक संबंध बनाया। मामले में आरक्षी केंद्र झगराखंड पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं और 4,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायाधीश द्वारा बरगवां अनूपपुर जिला निवासी अभियुक्त 25 वर्षीय रमेश शर्मा को धारा 363 के अपराध में 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपए अर्थदंड, धारा 366 के अपराध में 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रूपए अर्थदंड तथा धारा 376(2)(एन) के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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