छत्तीसगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
12 Jan 2023 2:13 PM GMT
नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार
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छग
रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा तथा नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर कोतवाली पुलिस की टीम थाना क्षेत्र से लापता हुई 16 वर्षीय बालिका को सीमावर्ता जिले सक्ती में दबिश देकर आरोपी के कब्जे से कल दस्तयाब किया गया है । आरोपी 6 जनवरी 2023 को रायगढ़ से बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, महिला पुलिस अधिकारी को दिये बालिका के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी युवक को पोक्सो एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया, जहां जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली किशोर बालिका को 16 फरवरी 2022 को सुबह अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट बालिका के पिता द्वारा थाना कोतवाली में दर्ज कराया गया था, परिजन के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर बालिका की पतासाजी किया जा रहा था। कोतवाली पुलिस के पतासाजी के दबाव में जिला सक्ती में रहने वाला युवक दिलीप महाराणा (उम्र 33 वर्ष) बालिका को उसके घर लाकर छोड़ दिया और बालिका पर दबाव बनाया कि वह पुलिस को सच्चाई ना बताएं। दस्तयाब बालिका तत्समय महिला पुलिस अधिकारी और बाल कल्याण समिति के समक्ष अपने बयान में अपनी मर्जी से अपनी बुआ के घर जाना बताई थी। कोतवाली पुलिस बालिका को परिजनों के सुपुर्द किया गया था। प्रकरण पुलिस की जांच में थी।
इसी बीच जांचकर्ता पुलिस अधिकारी को जानकारी मिला कि बालिका को किसी युवक के द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, कोतवाली पुलिस परिजनों से पूछताछ की तो वे बताये कि आरोपी दिलीप महाराणा के दबाव में बालिका द्वारा पुलिस के समक्ष बुआ के घर जाना बताई थी जो फिर से बालिका को कहीं भगाकर ले गया है । परिजनों से मिली जानकारी पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे द्वारा आरोपी दिलीप महाराणा की पतासाजी के लिये मुखबिर लगाये और तकनीकी सहायता लिए। आरोपी के सक्ती में होने की जानकारी पर कोतवाली पुलिस की टीम तत्काल सक्ती जाकर आरोपी के सकुनत में दबिश दिया गया । कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा बालिका को दस्तयाब कर रायगढ़ लाया गया, महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष बयान में बालिका द्वारा आरोपी दिलीप महाराणा द्वारा और शादी का प्रलोभन देकर उसे बहला-फुसलाकर भगा कर ले जाना और उसके साथ अनैतिक कृत्य करना बताई । बालिका और बालिका के परिजनों की सहमति पर बालिका का मेडिकल कराया गया, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 6 पॉक्सो एक्ट की धाराएं विस्तारित कर आरोपी दिलीप महाराणा को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय रायगढ़ पेश किया गया जहां न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के आदेश पर आरोपी कोतवाली पुलिस ने जिला जेल दाखिल किया गया । थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के नेतृत्व में बालिका की पतासाजी, आरोपी की गिरफ्तारी एवं संपूर्ण कार्यवाही में थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक रमाशंकर तिवारी, सहायक उपनिरीक्षक सोहन साहू, महिला सहायक उपनिरीक्षक कुसुम कैवर्त (थाना कोतरारोड़) प्रधान आरक्षक नरेंद्र यादव, आरक्षक सुशील मिजं की प्रमुख भूमिका रही है।
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