छत्तीसगढ़

कमल विहार में आमोद-प्रमोद की सुविधाएं विकसित करने निविदा जारी

Shantanu Roy
5 Feb 2023 3:02 PM GMT
कमल विहार में आमोद-प्रमोद की सुविधाएं विकसित करने निविदा जारी
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रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण ने रायपुर के मास्टर प्लान में दिए गए प्रावधान के अनुसार कमल विहार योजना में आमोद-प्रमोद की सुविधाएं विकसित करने के लिए दो निविदाएं जारी कर दी गई है। इसके अंतर्गत सेक्टर 3 में क्रमशः 25.95 एकड़ व 53.65 एकड़ क्षेत्र में आमोद-प्रमोद के अंतर्गत दिनाक 23 मार्च तक दो निविदाएं आमंत्रित की गई है। इन निविदाओं के लिए आरक्षित राशि क्रमशः रुपए 46.14 करोड़ तथा 61.61 करोड़ रखा गया है। दोनों निविदाएं 23 मार्च तक आमंत्रित की गई है। 30 जनवरी को आमोद प्रमोद के इस प्रस्ताव को रायपुर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई थी। प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ के अनुसार कमल विहार योजना में आमोद-प्रमोद की सुविधाएं विकसित होने का लाभ पूरे रायपुर शहर को मिलेगा। मास्टर प्लान में दिए गए प्रावधान के अनुसार आमोद-प्रमोद की सुविधाओं में परिक्षेत्र मे स्वीकृत उपयोग भूमि-क्रीडा स्थल, क्रीडांगन, तरुण पुष्कर, मेला एवं प्रदर्शनी स्थल, ओपन एयर थियेटर, पिकनिक स्थल, उद्यान, शूटिंग रेंज, पक्षी अभ्यारण, क्षेत्रीय उद्यान, जिला उद्यान,खेल मैदान,बाल ट्रैफिक क्रीडांगन के स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण के बहुउद्देशीय उद्यान/मैदान, तरण तारण,विशेष मनोरंजन क्षेत्र विकसित किया जा सकेगा।
इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत भूमि उपयोग के अंतर्गत अग्निशमन केन्द्र, नर्सरी, स्टर्डफार्म रखरखाव हेतु, पेट्रोल पंप एवं गैस फिलिंग केन्द्र, उपहार गृह, भोजनालय, मनोरंजन से उपयोग से संबंधित सुविधाएं एवं सेवाएं, मनोरंजन उपयोग से संबंधित भवन एवं सरंचना जैसे वाहन, विश्राम स्थल, बस एवं रेल्वे यात्री विश्राम स्थल, सार्वजनिक उपयोगिता जैसे पुलिस यात्री अग्निशमन केन्द्र, डाक एवं तार घर, मल्टीप्लेक्स, मोटल क्लब, पिकनिक हट एवं हॉलीडे रिसार्ट, संस्कृत तथा हस्तशिल्प से संबंधित आउटलेट, म्यूजियम, साप्ताहिक बाजार, रेस्टारेंट, भोजनालय, उपहार गृह आदि, मनोरंजन की गतिविधियां तथा धर्मशाला, आश्रय गृह, शादी घर, मोटल,भोजनालय, कल्ब एवं उससे संबंधित कार्यालय सार्वजनिक उपयोग परिसर, हॉट बाजार, फार्म हाऊस के नियमन के आधार पर आवासीय इकाईयां इत्यादि सहित लैंड स्केपिंग के रुप में विकसित किए जाने हेतु अनुमति दी जा सकेगी।
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