छत्तीसगढ़

मारपीट के आरोपी तहसीलदार सस्पेंड, आदेश जारी

Nilmani Pal
16 Dec 2022 6:07 AM GMT
मारपीट के आरोपी तहसीलदार सस्पेंड, आदेश जारी
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छग

सारंगढ़-बिलाईगढ़। दुकान में घुसकर कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में तहसीलदार सिद्धार्थ अनंत को सस्पेंड कर दिया गया है. बता दें कि तहसीलदार ने दुकान में घुस कर कांग्रेस नेता की पिटाई कर दी थी। जिसके बाद विधायक प्रकाश नायक व कांग्रेसियों ने बरमकेला थाने का घेराव कर दिया था। साथ ही चक्काजाम भी किया गया था। पुलिस ने तहसीलदार सिद्धार्थ अनंत व उनके 4 स्टाफ के खिलाफ धारा 307,452,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। कांग्रेस नेता के पुत्र की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया है।

एफआईआर में लिखा है - "मैं सुरेन्द्र नायक पिता लीलाम्बर नायक उम्र 34 वर्ष निवासी झाबड थाना बरमकेला जिला सारंगढ बिलाईगढ का रहने वाला हूँ। बरमकेला जनपद पंचायत के पास सुरेन्द्र कम्प्यूटर नाम से हमारा दूकान है। आज दिनांक 15/12/2022 को प्रतिदिन की भांति मैं और मेरे पिता लीलाम्बर नायक दुकान मे काम कर रहे थे। कि करीब दोपहर 01/00 से 02/00 बजे के बीच बरमकेला के तहसीलदार सिद्धार्थ अनंत एवं उसके अन्य 04 स्टाफ के साथ हमारे दुकान मे आये और बिना बात चित किये मेरे पिता लीलाम्बर नायक को जान से मार देंगे कहते हुये दुकान अंदर घुसकर राडनुमा किसी हथियार से मेरे पिता के सिर के बांया भाग मे मारकर गंभिर चोट पहूँचाये है, मारपीट करते समय मैं मेरे स्टाफ हेमसागर यादव और गंगाप्रसाद मौजुद थे जो बिच बचाव किये । यदि बिच बचाव नही करते तो मेरे पिताजी की जान भी जा सकती थी। जिससे मेरे पिता लीलाम्बर नायक के चोट को देखकर 112 गाडी के माध्यम से ईलाज कराने के लिये बरमकेला अस्पताल लेकर गये हैं।"

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