शिक्षक 3 साल तक रहेगा जेल में, पॉक्सो मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
अंबिकापुर। प्रकृति और वनों की पूजा करने वाले अंबिकापुर में आज भी लोग टीचर को गुरु जी कहकर संबोधित करते हैं. इस शब्द के पीछे एक संस्कार और एक सभ्यता दिखती है. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुरु जैसे दायित्व को कलंकित करने से भी गुरेज नहीं करते हैं. एक गुरु में अपनी ही एक छात्रा से अश्लील हरकत की है. जब छात्रा ने विरोध किया, तो नंबर कम करने की धमकी भी दे डाली.
जिला कोरिया के चरचा निवासी 37 वर्षीय इनायत उल्ला खान ने 21 फरवरी 2018 को 11वीं की छात्रा को पढ़ाई में कमजोर होने का हवाला देकर अपनी कोचिंग में बुलाया था. कोचिंग में छात्रा अपनी सहेली के साथ गई थी. कोचिंग खत्म होने के बाद जब उसकी सहेली घर जाने के लिए निकली, तो शिक्षक ने छात्रा को पकड़कर उससे अश्लील हरकत शुरू कर दिया. छात्रा ने विरोध करते हुए शोर मचाया, तो उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी दी.
छात्रा ने किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजन को दी. जिसके बाद मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज कराया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी शिक्षक गिरफ्तार किया गया था. मंगलवार को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल की बेंच ने सुनवाई के बाद शिक्षक को दोषी माना है. आदालत ने धारा 354 के तहत 1 वर्ष और एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 3 वर्ष कारावास और 2 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.