छत्तीसगढ़

कलेक्टर के आदेश पर शिक्षक निलंबित

Nilmani Pal
27 July 2022 6:12 AM GMT
कलेक्टर के आदेश पर शिक्षक निलंबित
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रायगढ़। जिला शिक्षाधिकारी द्वारा जांच के बाद प्रस्तुत किए गए प्रतिवेद के आधार पर कलेक्टर रानू साहू ने तीन शिक्षकों पर कार्रवाई की है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रुडूकेला विकासखंड लैलूंगा के शिक्षक रमेश कुमार के विरुद्घ बीईओ लैलूंगा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अक्सर विद्यालय से अनुपस्थित रहने, अनुपस्थिति के कारण अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित होने, शराब का सेवन कर विद्यालय आने संबंधी कृत्य की पुष्टि होना पाया गया।

इसी प्रकार शासकीय उधातर माध्यमिक विद्यालय मूरा, विकासखंड खरसिया के शिक्षक अजय कुमार सरल को विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार करने एवं शाला में अनुशासनहीनता बरतने संबंधी शिकायत की पुष्टि होना पाया गया जिसके चलते उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। दोनों शिक्षको के निलंबन आदेश में उल्लेख हैं कि उनका कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं छत्तीसगढ; सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के विपरीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इसी प्रकार प्राथमिक शाला भाटा बरभांठा, विकासखंड घरघोड़ा के सहायक शिक्षक एलबी संजय निकुंज को हमेशा विद्यालय से अनुपस्थित रहने, अनुपस्थिति के कारण अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रभावित होने, शराब का सेवन कर विद्यालय आने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर उनकी आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्घि असंचयी प्रभाव से रोक दी गयी है। शिक्षकों पर कर्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है।

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