छत्तीसगढ़

शिक्षक का निलंबन आदेश जारी, स्कूल पहुंचा था शराब पीकर

Nilmani Pal
10 Nov 2025 3:57 PM IST
शिक्षक का निलंबन आदेश जारी, स्कूल पहुंचा था शराब पीकर
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छग

बिलासपुर। शराबी शिक्षक को जेडी, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने निलंबित कर दिया है। शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तेजी के साथ वायरल हुआ था। डीईओ की अनुशंसा के बाद जेडी ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

जेडी द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के पत्र सात नवंबर 2025 के अनुसार हितेन्द्र तिवारी, प्रभारी प्रधान पाठक (मूल पद शिक्षक एल.बी.) शासकीय पू. मा.वि. नेवारी, वि.खं. मस्तूरी जिला बिलासपुर द्वारा शराब सेवन कर शाला में कर्तव्य पर उपस्थित होना पाया गया हैं। शराब सेवन किये हुए स्थिति में तिवारी का वीडियो ग्राम पंचायत नेवारी के सरपंच से प्राप्त हुआ हैं।

उक्त घटना से नेवारी ग्रामवासी आकोश में हैं। हितेन्द्र तिवारी का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता हैं। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर से प्राप्त प्रस्ताव एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत हितेन्द्र तिवारी, शिक्षक एल. बी. शास.पू.मा.शाला नेवारी, वि.खं. मस्तुरी को निलंबित किया जाता हैं तथा इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी मस्तुरी जिला बिलासपुर नियत किया जाता हैं। निलंबन अवधि में हितेन्द्र तिवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


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