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रायगढ़। छ. ग. शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजन में खेल समाप्ति उपरांत धरनीधर यादव, व्यायाम शिक्षक शास. उ. मा. विद्यालय चक्रधरनगर द्वारा रायगढ़ स्टेडियम में शराब सेवन किए जाने की शिकायत मिली थी। जिसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर रानू साहू ने जिला शिक्षाधिकारी को मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। जांच में व्यायाम शिक्षक द्वारा शराब का सेवन किये जाने संबंधी कृत्य की पुष्टि होना पाया गया। यादव व्यायाम शिक्षक द्वारा किया गया उक्त कृत्य छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं छ.ग.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के विपरीत होने के कारण कलेक्टर साहू ने तत्काल उन्हें प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में यादव व्यायाम शिक्षक का मुख्यालय- कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रायगढ निर्धारित किया गया है व नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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