छत्तीसगढ़

शिक्षक को भेजा गया जेल, अतिक्रमण का मामला

Nilmani Pal
24 Sep 2021 5:09 AM GMT
शिक्षक को भेजा गया जेल, अतिक्रमण का मामला
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कोण्डागांव। दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के माकड़ी परिक्षेत्र अंतर्गत मारागांव पंचायत के सिवनीबेड़ा वनक्षेत्र आरएफ 104 में वर्ष 2015-16 मंे 35 हेक्टेयर क्षेत्र में राज्य वन औषधी एवं पादप बोर्ड द्वारा स्वीकृत वनौषधि रोपण किया गया था। जिसकी परियोजना अवधि मार्च 2021 तक थी। संयुक्त वन प्रबंधन समिति मारागांव के सदस्यों द्वारा 18 सितम्बर को विभाग में सूचना दी गई कि मारागांव के चार लोगांे द्वारा उक्त क्षेत्र में अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है एवं कुल 2.5 एकड़ भूमि की साफ-सफाई कर हल जुताई की गई है। जिसपर अवैध रूप से खेती का प्रयास किया जा रहा है।

उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए वनमडंलाधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता द्वारा वन परिक्षेत्र माकड़ी की टीम को तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसपर टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए चारों अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) (क), (ड़), (च) तथा धारा 52 एवं लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 (1) के अतंर्गत पीओआर दर्ज कर बुधवार को गिरफ्तार करने की कार्यवाही की गई। इनमें 54 वर्षीय शिक्षक रामलाल पिता सुखधर सहित लखीराम पिता बच्चन उम्र 25 वर्ष, मेहतू पिता प्रेमनाथ उम्र 56 वर्ष तथा महरू पिता लक्ष्मीनाथ उम्र 38 वर्ष शामिल हैं। इन सभी को गिरफ्तारी के उपरांत न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट कोण्डागांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा चारों आरोपियों को 06 अक्टूबर तक की न्यायिक अभिरक्षा हेतु जेल में दाखिल करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के अनुपालन में चारों आरोपियों को केन्द्रीय जेल जगदलपुर भेज दिया गया है।

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