छत्तीसगढ़

शिक्षिका को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, प्रमोशन का मामला

Nilmani Pal
21 Feb 2024 5:45 AM GMT
शिक्षिका को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, प्रमोशन का मामला
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छग

बिलासपुर। सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदोन्नत करने के बाद आदेश निरस्त कर पुनः सहायक शिक्षक बनाने के आदेश को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता शिवानी भट्ट को 15 साल की सेवा के बाद सहायक शिक्षक एलबी से शिक्षक एलबी पद पर संभागीय पदोन्नति समिति की ओर से पदोन्नत किया गया था। पदोन्नति के साथ उनका स्थानांतरण मुंगेली जिले के ग्राम निरजाम से बिलाईगढ़ (सारंगढ़) कर दिया गया था। बाद में आदेश संशोधित कर उन्हें पूर्व माध्यमिक शाला निरजाम में फिर से पदस्थ किया गया।

कार्यभार ग्रहण करने के बाद संयुक्त संचालक ने 31 जनवरी 2024 को यह कहते हुए पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिया कि भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार वह पदोन्नति की पात्र नहीं हैं। साथ ही उनका स्थानांतरण बिल्हा के एक अन्य स्कूल में कर दिया गया।

इस आदेश के विरुद्ध शिक्षिका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच ने संयुक्त संचालक के पदोन्नति रद्द करने के आदेश को निरस्त करते हुए पूर्ववत निरजाम स्कूल में ही पदोन्नति के साथ कार्य करने का आदेश दिया है। इसके लिए शिक्षिका को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन देना होगा। शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट ने 90 दिन के भीतर प्रकरण के निराकरण का आदेश दिया है।


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