छत्तीसगढ़

टीचर को ले डूबा शेर-शायरी, निलंबन आदेश जारी

Nilmani Pal
31 Jan 2025 10:05 AM GMT
टीचर को ले डूबा शेर-शायरी, निलंबन आदेश जारी
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मुंगेली। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के संचालन के दौरान अश्लील शेर-शायरी करने वाले शिक्षक को सस्पेंड़ कर दिया गया है। शिक्षक ने शेर-शायरी के दौरान वीडियो वायरल करवा कर सोशल मीडिया में वायरल भी किया था। मामले में डीईओे ने जांच कर शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

''कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली के पत्र कमांक 5416, दिनांक 30.01.2025 के अनुसार शा.उ.मा.वि., राम्हेपुर (एन) में कार्यरत स्वारथलाल जायसवाल, व्याख्याता (एल.बी.) के द्वारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन करने के दौरान भद्दी-भद्दी द्विअर्थी शेर-शायरी बोला गया, जिसका वीडियो बनाकर मोबाईल में वायरल किया गया । वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 05 सदस्यीय दल के साथ दिनांक 30.01.2025 को स्वयं विद्यालय पहुंचकर विद्यालय स्टॉफ एवं छात्रों की उपस्थिति में वायरल वीडियो के सम्बंध में जॉच की गई। जाँच में वायरल वीडियो की पुष्टि हुई ।

जायसवाल का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अन्तर्गत स्वास्थलाल जायसवाल, व्याख्याता (एल.बी.) शा. उ.मा.वि., राम्हेपुर (एन) जिला मुंगेली को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा निलम्बन अवधि में मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली नियत किया जाता है। निलम्बन अवधि में सम्बंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता संचालक द्वारा अनुमोदित।''

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